जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था और डीसीपी पश्चिम सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि याचिकाकर्ता को डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई. न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल तिम्बोली की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए.
याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बीते 30 जून को सिरसी रोड पर हरियाणा की डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम आयोजित करना चाहता था. इसके लिए उसने 19 जून को डीसीपी और 22 जून को पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र पेश कर कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी.
याचिका में कहा गया कि दोनों ही अधिकारियों ने उसके प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं लिया. जिसके चलते उसे इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा. याचिका में गुहार की गई कि उसे निकट भविष्य में यह कार्यक्रम करने के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.