ETV Bharat / state

सपना चौधरी के कार्यक्रम के लिए क्यों नहीं दी अनुमति : हाईकोर्ट - Sapna choudhary,

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सपना चौधरी के कार्यक्रम को लेकर मंजूरी नहीं देने पर हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने कमिश्नरेट के अधिकारियों से पूछा है कि अनुमति क्यों नहीं दी गई.

सपना चौधरी के कार्यक्रम के लिए क्यों नहीं दी अनुमति : हाईकोर्ट
author img

By

Published : Jul 2, 2019, 9:38 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था और डीसीपी पश्चिम सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि याचिकाकर्ता को डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई. न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल तिम्बोली की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए.

सपना चौधरी के कार्यक्रम के लिए क्यों नहीं दी अनुमति : हाईकोर्ट

याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बीते 30 जून को सिरसी रोड पर हरियाणा की डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम आयोजित करना चाहता था. इसके लिए उसने 19 जून को डीसीपी और 22 जून को पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र पेश कर कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी.

याचिका में कहा गया कि दोनों ही अधिकारियों ने उसके प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं लिया. जिसके चलते उसे इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा. याचिका में गुहार की गई कि उसे निकट भविष्य में यह कार्यक्रम करने के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था और डीसीपी पश्चिम सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि याचिकाकर्ता को डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई. न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल तिम्बोली की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए.

सपना चौधरी के कार्यक्रम के लिए क्यों नहीं दी अनुमति : हाईकोर्ट

याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बीते 30 जून को सिरसी रोड पर हरियाणा की डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम आयोजित करना चाहता था. इसके लिए उसने 19 जून को डीसीपी और 22 जून को पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र पेश कर कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी.

याचिका में कहा गया कि दोनों ही अधिकारियों ने उसके प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं लिया. जिसके चलते उसे इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा. याचिका में गुहार की गई कि उसे निकट भविष्य में यह कार्यक्रम करने के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:याचिकाकर्ता के अधिवक्ता योगेश टेलर की बाइट मेल से भेजी है


जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था और डीसीपी पश्चिम सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि याचिकाकर्ता को डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल तिम्बोली की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए।


Body:याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बीते 30 जून को सिरसी रोड पर हरियाणा की डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम आयोजित करना चाहता था। इसके लिए उसने 19 जून को डीसीपी और 22 जून को पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र पेश कर कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया कि दोनों ही अधिकारियों ने उसके प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं लिया। जिसके चलते उसे इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। याचिका में गुहार की गई कि उसे निकट भविष्य में यह कार्यक्रम करने के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.