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किन-किन धाराओं में मिली चारों आंतकियों को फांसी की सजा, यहां जाने

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में विशेष न्यायालय ने केस 2 में सैफुर्रहमान, केस 4 में सरवर, केस 5 में मोहम्मद सैफ और केस 8 में सलमान को दोषी करार देते हुए चारों को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही आतंकियों को आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है.

आतंकियों को हुई फांसी, Terrorists hanged
आतंकियों को हुई फांसी
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Published : Dec 20, 2019, 8:42 PM IST

जयपुर. 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अब जनता को इंसाफ मिल गया है. गुलाबी नगरी को खून से लाल करने वाले गुनाहगारों को विशेष कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा प्रथम ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई है. जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में विशेष कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सैफुर्रहमान को 2 दिन पहले ही बुधवार को दोषी करार दिया था.

किन धाराओं में हुई आंतकियों को सजा, यहां जाने

विशेष कोर्ट ने चारों आतंकियों को आईपीसी की धारा 120B, 302, 307, 326, 324, 427, 121-A, 124-A, 153-A में दोषी करार दिया था. वहीं, विस्फोटक पदार्थ निवारण अधिनियम की धारा- 3, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 16 (1) A और धारा 18 में भी सभी चारों आरोपी दोषी माने गए थे.

इन धाराओं में मिली सजा

  1. धारा 302 आईपीसी में मृत्युदंड और 50 हजार जुर्माना
  2. धारा 307 आईपीसी में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना
  3. धारा 324 आईपीसी में 3 वर्ष कारावास और 5 हजार का जुर्माना
  4. धारा 326 आईपीसी में 5 वर्ष कारावास और 10 हजार का जुर्माना
  5. धारा 153-A में 3 वर्ष कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.
  6. इसके साथ साथ धारा 13 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में 7 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना
  7. धारा 16 (1) A में मृत्युदंड और 50 हजार जुर्माना
  8. धारा 18 में आजीवन कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया
  9. इसके अलावा धारा-3 विस्फोटक पदार्थ निवारण अधिनियम में आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना

वहीं, मुजाहिद्दिन के नाम से धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए एक दिन पहले ही बरी कर दिया था. इनमें से केस 2 में सैफुर्रहमान, केस 4 में सरवर, केस 5 में मोहम्मद सैफ और केस 8 में सलमान को दोषी घोषित किया गया और सभी को फांसी की सजा दी गई.

जयपुर. 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अब जनता को इंसाफ मिल गया है. गुलाबी नगरी को खून से लाल करने वाले गुनाहगारों को विशेष कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा प्रथम ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई है. जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में विशेष कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सैफुर्रहमान को 2 दिन पहले ही बुधवार को दोषी करार दिया था.

किन धाराओं में हुई आंतकियों को सजा, यहां जाने

विशेष कोर्ट ने चारों आतंकियों को आईपीसी की धारा 120B, 302, 307, 326, 324, 427, 121-A, 124-A, 153-A में दोषी करार दिया था. वहीं, विस्फोटक पदार्थ निवारण अधिनियम की धारा- 3, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 16 (1) A और धारा 18 में भी सभी चारों आरोपी दोषी माने गए थे.

इन धाराओं में मिली सजा

  1. धारा 302 आईपीसी में मृत्युदंड और 50 हजार जुर्माना
  2. धारा 307 आईपीसी में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना
  3. धारा 324 आईपीसी में 3 वर्ष कारावास और 5 हजार का जुर्माना
  4. धारा 326 आईपीसी में 5 वर्ष कारावास और 10 हजार का जुर्माना
  5. धारा 153-A में 3 वर्ष कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.
  6. इसके साथ साथ धारा 13 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में 7 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना
  7. धारा 16 (1) A में मृत्युदंड और 50 हजार जुर्माना
  8. धारा 18 में आजीवन कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया
  9. इसके अलावा धारा-3 विस्फोटक पदार्थ निवारण अधिनियम में आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना

वहीं, मुजाहिद्दिन के नाम से धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए एक दिन पहले ही बरी कर दिया था. इनमें से केस 2 में सैफुर्रहमान, केस 4 में सरवर, केस 5 में मोहम्मद सैफ और केस 8 में सलमान को दोषी घोषित किया गया और सभी को फांसी की सजा दी गई.

Intro:जयपुर. जयपुर 2008 बम ब्लास्ट मामले में जयपुर की जनता को इंसाफ मिल गया है. गुलाबीनगरी को खून से लाल करने वाले गुनाहगारों को विशेष कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा प्रथम ने शुक्रवार को सजा सुनाई. विशेष कोर्ट द्वारा चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है.


Body:गुनाहगारों को इन धाराओं में माना गया दोषी फांसी :-

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में विशेष कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सेफुर्रहमान को 2 दिन पहले ही बुधवार को दोषी करार दिया था. विशेष कोर्ट ने इनको आईपीसी की धारा 120B, 302, 307, 326, 324, 427, 121-A, 124-A, 153-A में दोषी करार दिया था. वही विस्फोटक पदार्थ निवारण अधिनियम की धारा- 3, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 16 (1)A और धारा 18 में भी सभी चारों आरोपी दोषी माने गए थे.

हैवानों को इन धाराओं में मिली सजा :-

1. धारा 302 आईपीसी में मृत्युदंड और 50 हजार जुर्माना
2. धारा 307 आईपीसी में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना
3. धारा 324 आईपीसी में 3 वर्ष कारावास और 5 हजार का जुर्माना
4. धारा 326 आईपीसी में 5 वर्ष कारावास और 10 हजार का जुर्माना
5. धारा 153-A में 3 वर्ष कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.
6. इसके साथ साथ धारा 13 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में 7 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना
7. धारा 16 (1) A में मृत्युदंड और 50 हजार जुर्माना
8. वही धारा 18 में आजीवन कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया
9. इसके अलावा धारा-3 विस्फोटक पदार्थ निवारण अधिनियम में आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना

कुल मिलाकर चारों आंतकवादी मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सेफुर्रहमान को जहां जहां बम प्लांट किए थे उन सभी केसों में धारा 302, 16 (1) A, में फांसी व 50 हजार के जुर्माना से दंडित किया गया है.

वहीं मुजाहिद्दिन के नाम से धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए एक दिन पहले ही बरी कर दिया था. इनमें से केस 2 में सेफुर्रहमान, केस 4 में सरवर, केस 5 में मोहम्मद सैफ और केस 8 में सलमान को दोषी घोषित किया गया . कोर्ट ने सभी आठों मामलों में फैसला सुना दिया. 4 केस में बम प्लांट करने वालो का पता नहीं लग सका लेकिन सभी चार आरोपी साजिश के दोषी सिद्ध हुए और फांसी की सजा मुकर्रर हुई.

बाइट- श्रीचंद, विशेष लोक अभियोजक




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