जयपुर. 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अब जनता को इंसाफ मिल गया है. गुलाबी नगरी को खून से लाल करने वाले गुनाहगारों को विशेष कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा प्रथम ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई है. जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में विशेष कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सैफुर्रहमान को 2 दिन पहले ही बुधवार को दोषी करार दिया था.
विशेष कोर्ट ने चारों आतंकियों को आईपीसी की धारा 120B, 302, 307, 326, 324, 427, 121-A, 124-A, 153-A में दोषी करार दिया था. वहीं, विस्फोटक पदार्थ निवारण अधिनियम की धारा- 3, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 16 (1) A और धारा 18 में भी सभी चारों आरोपी दोषी माने गए थे.
इन धाराओं में मिली सजा
- धारा 302 आईपीसी में मृत्युदंड और 50 हजार जुर्माना
- धारा 307 आईपीसी में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना
- धारा 324 आईपीसी में 3 वर्ष कारावास और 5 हजार का जुर्माना
- धारा 326 आईपीसी में 5 वर्ष कारावास और 10 हजार का जुर्माना
- धारा 153-A में 3 वर्ष कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.
- इसके साथ साथ धारा 13 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में 7 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना
- धारा 16 (1) A में मृत्युदंड और 50 हजार जुर्माना
- धारा 18 में आजीवन कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया
- इसके अलावा धारा-3 विस्फोटक पदार्थ निवारण अधिनियम में आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना
वहीं, मुजाहिद्दिन के नाम से धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए एक दिन पहले ही बरी कर दिया था. इनमें से केस 2 में सैफुर्रहमान, केस 4 में सरवर, केस 5 में मोहम्मद सैफ और केस 8 में सलमान को दोषी घोषित किया गया और सभी को फांसी की सजा दी गई.