जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से खाली हुए अध्यक्षीय पदों पर उपचुनाव कराने का फैसला लिया (Urban Body by Election in Rajasthan) है. आयोग ने जयपुर जिले के ग्रेटर नगर निगम में महापौर के अयोग्य घोषित होने, अजमेर जिले के नसीराबाद नगर पालिका में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने और इसी तरह सिरोही जिले के पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के चलते उपचुनाव कराने का फैसला लिया गया है. इसे लेकर 10 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन मतगणना के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा.
- लोक सूचना जारी करने की तिथि: 3 नवंबर
- नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 4 नवंबर
- नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी: 5 नवंबर
- नाम वापस लेने की तिथि: 7 नवंबर
- चुनाव चिह्न का आवंटन: 7 नवंबर
- मतदान की तिथि:10 नवंबर (सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक)
- मतगणना की तिथि: 10 नवंबर (मतदान के बाद)
आयोग के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी. हालांकि, ग्रेटर नगर निगम की बर्खास्त हुई महापौर सौम्या गुर्जर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. जिस पर 2 नवंबर यानी बुधवार को सुनवाई भी होनी है, लेकिन इससे पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है.
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