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नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक चालकों ने किया चक्का जाम, करोड़ों का कारोबार प्रभावित

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 1, 2024, 9:00 PM IST

जयपुर में नए हिट एंड रन कानून का विरोध जताते हुए बड़ी संख्यां में ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर दिया. उन्होंने इस कानून को वापस लेने की मांग की है.

कानून के विरोध में ट्रक चालकों ने किया चक्काजाम
कानून के विरोध में ट्रक चालकों ने किया चक्काजाम
कानून के विरोध में ट्रक चालकों ने किया चक्काजाम

जयपुर. प्रदेश भर में नए हिट एंड रन कानून का विरोध देखने को मिल रहा है. कानून में संशोधन की मांग को लेकर जयपुर में ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर दिया है. ट्रकों का चक्का जाम होने से करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ. प्रदेश में करीब 4 लाख से ज्यादा ट्रक हैं. ट्रकों का चक्काजाम होने से व्यापारियों और आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. फल और सब्जी मंडियों में भी कारोबार बंद रहा. कई जगह पर ट्रक चालकों ने हाइवे पर ट्रक खड़े कर दिए. जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि अगर ट्रक ड्राइवर की नहीं सुनी गई तो हड़ताल का आह्वान करना पड़ेगा.

जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जैन ने बताया कि केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में सभी ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं. केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नया कानून बनाया है, जिसके तहत दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ड्राइवर को पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी. अगर ऐसा नहीं करता है और दोषी पाया जाता है तो 10 साल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है.

इसे भी पढ़ें-हिट एंड रन के नए कानून को लेकर रोडवेज का चक्का जाम, ट्रक एंड ट्रेलर एसोसिएशन ने भी किया विरोध प्रदर्शन

नए कानून में 10 साल की सजा : सतीश जैन ने बताया कि पहले जब कोई एक्सीडेंट होता था, तो किसी की मृत्यु होने पर आईपीसी की धारा 304 के तहत चालान पेश किया जाता था, जिसमें अधिकतम सजा दो साल की थी. अब नए कानून में 10 साल की सजा है. ड्राइवर इससे काफी परेशान है. दुर्घटना के बाद ड्राइवर की जान पर भी खतरा होता है. कई बार पब्लिक ड्राइवर को मारने-पीटने की कोशिश करती है. ऐसे में ड्राइवर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है. बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं, जहां पर दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर को पीटा गया है या मार दिया गया.

जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जैन ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार ड्राइवरों की बात सुनी जाए. कानून में संशोधन किया जाए. अगर ट्रक ड्राइवर की बात नहीं सुनी जाती है, तो हम ट्रक ड्राइवरों का साथ देंगे. हड़ताल का आह्वान करना पड़ेगा.

कानून के विरोध में ट्रक चालकों ने किया चक्काजाम

जयपुर. प्रदेश भर में नए हिट एंड रन कानून का विरोध देखने को मिल रहा है. कानून में संशोधन की मांग को लेकर जयपुर में ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर दिया है. ट्रकों का चक्का जाम होने से करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ. प्रदेश में करीब 4 लाख से ज्यादा ट्रक हैं. ट्रकों का चक्काजाम होने से व्यापारियों और आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. फल और सब्जी मंडियों में भी कारोबार बंद रहा. कई जगह पर ट्रक चालकों ने हाइवे पर ट्रक खड़े कर दिए. जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि अगर ट्रक ड्राइवर की नहीं सुनी गई तो हड़ताल का आह्वान करना पड़ेगा.

जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जैन ने बताया कि केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में सभी ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं. केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नया कानून बनाया है, जिसके तहत दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ड्राइवर को पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी. अगर ऐसा नहीं करता है और दोषी पाया जाता है तो 10 साल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है.

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नए कानून में 10 साल की सजा : सतीश जैन ने बताया कि पहले जब कोई एक्सीडेंट होता था, तो किसी की मृत्यु होने पर आईपीसी की धारा 304 के तहत चालान पेश किया जाता था, जिसमें अधिकतम सजा दो साल की थी. अब नए कानून में 10 साल की सजा है. ड्राइवर इससे काफी परेशान है. दुर्घटना के बाद ड्राइवर की जान पर भी खतरा होता है. कई बार पब्लिक ड्राइवर को मारने-पीटने की कोशिश करती है. ऐसे में ड्राइवर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है. बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं, जहां पर दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर को पीटा गया है या मार दिया गया.

जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जैन ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार ड्राइवरों की बात सुनी जाए. कानून में संशोधन किया जाए. अगर ट्रक ड्राइवर की बात नहीं सुनी जाती है, तो हम ट्रक ड्राइवरों का साथ देंगे. हड़ताल का आह्वान करना पड़ेगा.

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