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जयपुर : उपखंड अधिकारी ने व्यापार मंडल बस्सी के साथ की मीटिंग

जिला कलेक्टर जयपुर के निर्देशों के क्रम में त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना के लिए इंसीडेंट कमांडर बस्सी की अध्यक्षता में व्यापार मंडल के साथ मीटिंग की गई.

meeting with Vyapar Mandal Bassi
व्यापार मंडल बस्सी के साथ की मीटिंग
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Published : Jun 2, 2021, 9:05 PM IST

बस्सी (जयपुर). व्यापार मंडल के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पदेन अध्यक्ष कोर ग्रुप की ओर से बाजार खोलने के संबंध में व्यापारियों से चर्चा की जाएगी.

व्यापारियों से चर्चा के बाद तय किया गया कि बस्सी नगर पालिका क्षेत्र की दुकानें सुबह 6:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक खुलेंगी. दुकानदारों को दुकान के सामने गोला बनाकर और रस्सी लगाकर सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करनी होगी. पालन नहीं किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

मेडिकल एवं डेयरी उत्पाद से संबंधित दुकानें खोलने के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे. इस दौरान व्यापार संघ ने प्रशासन को यह आश्वासन दिया है कि वे प्रशासन का कदम से कदम मिलाकर सहयोग करेंगे.

पढ़ें- सोशल मीडिया पर AICC का 'Free Vaccination' कैंपेन, डोटासरा ने कहा- जिम्मेदारी से भाग रही मोदी सरकार

एसएसडी टीम ने किया भोजन पैकेट वितरण

बाँसखो कस्बे के एसएसडी समाज सेवक दोस्त टीम के कार्यकर्ताओं की ओर से गरीब और जरूरतमन्द लोगों को रोजाना 500 पैकेट भोजन वितरित किए जा रहे हैं. कार्यकर्ताओं ने जगतपुरा में भामाशाहो के सहयोग से भोजन वितरित किया. टीम ने पशुओं के लिए बस्सी में पानी की टंकी रखी. साथ ही कई स्थानों पर परिंडे लगाए.

बस्सी (जयपुर). व्यापार मंडल के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पदेन अध्यक्ष कोर ग्रुप की ओर से बाजार खोलने के संबंध में व्यापारियों से चर्चा की जाएगी.

व्यापारियों से चर्चा के बाद तय किया गया कि बस्सी नगर पालिका क्षेत्र की दुकानें सुबह 6:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक खुलेंगी. दुकानदारों को दुकान के सामने गोला बनाकर और रस्सी लगाकर सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करनी होगी. पालन नहीं किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

मेडिकल एवं डेयरी उत्पाद से संबंधित दुकानें खोलने के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे. इस दौरान व्यापार संघ ने प्रशासन को यह आश्वासन दिया है कि वे प्रशासन का कदम से कदम मिलाकर सहयोग करेंगे.

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एसएसडी टीम ने किया भोजन पैकेट वितरण

बाँसखो कस्बे के एसएसडी समाज सेवक दोस्त टीम के कार्यकर्ताओं की ओर से गरीब और जरूरतमन्द लोगों को रोजाना 500 पैकेट भोजन वितरित किए जा रहे हैं. कार्यकर्ताओं ने जगतपुरा में भामाशाहो के सहयोग से भोजन वितरित किया. टीम ने पशुओं के लिए बस्सी में पानी की टंकी रखी. साथ ही कई स्थानों पर परिंडे लगाए.

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