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राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित.... सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री होंगे समिति के अध्यक्ष

राज्य की गहलोत सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है.यह समिति योजना को सफल , प्रभावी क्रियान्यवयन , पूर्ण मार्ग दर्शन देने और निगरानी करने के लिए बनाई गई है.

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Published : Jul 4, 2019, 3:50 AM IST

Updated : Jul 4, 2019, 1:03 PM IST

राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित

जयपुर.प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है. वहीं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में बनी यह समिति चयनित जिलों के चिन्हित ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्रीय और राज्य की प्रवर्तित संचालित योजनाओं को लागू करने को सुनिश्चित करेगी .

वहीं योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सलाह और मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार और वर्ष में दो बार बैठकों का आयोजन करेगी. समिति का कार्यकाल स्थायी होगा समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग होगा.

राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित

आदेश के अनुसार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अध्यक्ष और ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज मंत्री सह अध्यक्ष होंगे. वहीं समिति में पंचायती राज, महिला एंव बाल विकास, शिक्षा , चिकित्सा , जन स्वास्थ्य एंव अभ्यंयत्रिकी , गृह , सार्वजनिक निर्माण , जल संसाधन , ऊर्जा , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्यसचिव , प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव सदस्य होंगे.

इसके अलावा राज्य स्तर तकनीकी संसाधन सहायता संस्था का प्रधान , राज्य अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिनिधि , राज्य में दूर संचार विभाग का प्रतिनिधि , अनौनूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम 6 विशेषयों और सामाजिक कार्यकताओं राज्य संयोजक बैंक प्रतिनिधि, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि सदस्य और सामाजिक न्याय अधिकारिता के प्रमुख शासन सचिव सदस्य होंगे.

जयपुर.प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है. वहीं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में बनी यह समिति चयनित जिलों के चिन्हित ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्रीय और राज्य की प्रवर्तित संचालित योजनाओं को लागू करने को सुनिश्चित करेगी .

वहीं योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सलाह और मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार और वर्ष में दो बार बैठकों का आयोजन करेगी. समिति का कार्यकाल स्थायी होगा समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग होगा.

राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित

आदेश के अनुसार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अध्यक्ष और ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज मंत्री सह अध्यक्ष होंगे. वहीं समिति में पंचायती राज, महिला एंव बाल विकास, शिक्षा , चिकित्सा , जन स्वास्थ्य एंव अभ्यंयत्रिकी , गृह , सार्वजनिक निर्माण , जल संसाधन , ऊर्जा , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्यसचिव , प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव सदस्य होंगे.

इसके अलावा राज्य स्तर तकनीकी संसाधन सहायता संस्था का प्रधान , राज्य अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिनिधि , राज्य में दूर संचार विभाग का प्रतिनिधि , अनौनूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम 6 विशेषयों और सामाजिक कार्यकताओं राज्य संयोजक बैंक प्रतिनिधि, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि सदस्य और सामाजिक न्याय अधिकारिता के प्रमुख शासन सचिव सदस्य होंगे.

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जयपुर

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित , सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री होंगे समिति के अध्यक्ष

एंकर:- राज्य की गहलोत सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन कर दिया है , ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में होगी , ये समिति योजना को सफल , प्रभावी क्रियान्यवयन , पूर्ण मार्ग दर्शन देने और निगरानी करने के लिए बनाई गई है ।


Body:VO:- सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में बनी ये समिति प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित जिलों के चिन्हित ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्रीय ओर राज्य प्रवर्तीति संचालित योजनाओं कोलागू करने और उनके पर्यवेक्षक मार्ग दर्शन और निगरानी के लिए प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर क्रियान्विति सुनिश्चित करेगी , योअजना के क्रियान्वयन में आरही बाधाओं को दूर करने के लिए सलाह और मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार परंतु वर्ष में कम से कम दो बार बैठकों का आयोजन भी करेगी , समिति का कार्यकाल स्थायी होगा समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हिगा । आदेश के अनुसार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अध्यक्ष और ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज मंत्री सह अधयक्ष होंगे , समिति का आयोजन पंचायती राज , महिला एंव बाल विकास , शिक्षा , चिकित्सा , जन स्वास्थ्य एंव अभ्यंयत्रिकी , गृह , सार्वजनिक निर्माण , जल संसाधन , ऊर्जा , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्यसचिव , प्रमुख शासन सचिव , शासन सचिव सदस्य होंगे , इसके अलावा राज्य स्तर तकनीकी संसाधन सहायता संस्था का प्रधान , राज्य अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिनिधि , राज्य में दूर संचार विभाग का प्रतिनिधि , अनौनूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम 6 विशेषयों और सामाजिक कार्यकताओं राज्य संयोजक बैंक प्रतिनिधि ,


Conclusion:VO:- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि सदस्य और सामाजिक न्याय अधिकारिता के प्रमुख शासन सचिव सदस्य होंगे ।
Last Updated : Jul 4, 2019, 1:03 PM IST
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