जयपुर. ग्रेटर नगर निगम मेयर के उपचुनाव प्रक्रिया पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है. आयोग ने यह रोक हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर लगाई है. आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के अग्रिम आदेश तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक रहेगी.
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि ग्रेटर नगर निगम महापौर चुनाव मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है. उन्होंने कहा कि आगे जो आदेश हाईकोर्ट का आएगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा. गुप्ता ने कहा कि अब मतगणना नहीं होगी. मतपेटियों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं.
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बता दें, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के आधार पर सौम्या को नए सिरे से नोटिस जारी करे और सौम्या का पक्ष सुनकर नए सिरे से आदेश जारी करे. सुबह सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को कहा गया कि वह आधे घंटे में सौम्या गुर्जर का बर्खास्तगी आदेश को वापस ले और उन्हें नए सिरे से आदेश जारी करें. इसके बाद हुई सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सौम्या गुर्जर को नए सिरे से नोटिस देना तय किया है. इस पर अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है.