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नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास, 1.2 लाख का जुर्माना

जयपुर पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने सोमवार को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या का प्रयास करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर  1.2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर
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Published : Jun 24, 2019, 8:54 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या-3 ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त ज्ञानेंद्र शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹120000 का जुर्माना भी लगाया है.

दरअसल, अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि करणी विहार थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता 19 अगस्त 2017 की रात अपने माता-पिता और दो भाई बहनों के साथ घर पर सो रही थी. इस दौरान अभियुक्त वहां आया और उसका मुंह दबाकर सुनसान में ले गया. जहां, अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में हत्या करने की नियत से सिर पर पत्थर मारकर वहां से फरार हो गया.

वहीं, वारदात के बाद रात करीब 3 बजे पीड़िता की मां को उसके रोने की आवाज आने पर घटना का पता चला. इस पर पीड़ित पक्ष की ओर से करणी विहार थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही 1.2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या-3 ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त ज्ञानेंद्र शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹120000 का जुर्माना भी लगाया है.

दरअसल, अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि करणी विहार थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता 19 अगस्त 2017 की रात अपने माता-पिता और दो भाई बहनों के साथ घर पर सो रही थी. इस दौरान अभियुक्त वहां आया और उसका मुंह दबाकर सुनसान में ले गया. जहां, अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में हत्या करने की नियत से सिर पर पत्थर मारकर वहां से फरार हो गया.

वहीं, वारदात के बाद रात करीब 3 बजे पीड़िता की मां को उसके रोने की आवाज आने पर घटना का पता चला. इस पर पीड़ित पक्ष की ओर से करणी विहार थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही 1.2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.

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