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स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के विवादित प्रश्नों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - उत्तर कुंजी जारी किए बिना परिणाम जारी

स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के विवादित प्रश्नों और उत्तरों और दूसरी उत्तर कुंजी जारी किए बिना परिणाम जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

School lecturer recruitment 2022: HC sought reply from concerned officers
स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के विवादित प्रश्नों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Jul 29, 2023, 7:13 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में विवादित प्रश्न-उत्तर से जुड़े मामले व दूसरी उत्तर कुंजी जारी किए बिना परिणाम जारी करने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश रिंकू जोशी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता के विभिन्न विषयों के लिए गत वर्ष 28 अप्रैल को भर्ती विज्ञापन जारी किया था. याचिकाकर्ता ने इतिहास विषय के स्कूल व्याख्याता पद के लिए आवेदन कर परीक्षा दी थी. परीक्षा के बाद गत 6 जनवरी को आयोग ने प्रथम उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी. जिसमें याचिकाकर्ता ने आपत्ति पेश कर दी. याचिकाकर्ता का कहना था कि आयोग ने एक प्रश्न सिलेबस से बाहर का पूछा था. वहीं दो सवालों के जवाब आयोग ने गलत जांचे हैं. इसके अलावा दो अन्य बहुविकल्पीय सवाल, ऐसे पूछे गए जिनके एक से अधिक उत्तर थे.

पढ़ें: स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018: विवादित उत्तरों के लिए जांच कमेटी गठित करने के आदेश

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने याचिकाकर्ता की आपत्ति का निस्तारण नहीं किया और दूसरी उत्तर कुंजी जारी किए बिना ही गत 12 जून को परिणाम घोषित कर दिया. इस दौरान आयोग ने अंक भी सार्वजनिक नहीं किए. याचिका में कहा गया कि भर्ती का परिणाम निरस्त कर विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए. इसके साथ ही विवादित प्रश्नों का चयन करने वाले विशेषज्ञों को भी आगामी भर्तियों के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

पढ़ें: व्याख्याता भर्ती में सामान्य वर्ग के पद EWS के लिए आरक्षित करने पर HC ने मांगा जवाब

गौरतलब है कि प्रदेश की दोनों भर्ती एजेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लगभग हर भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं पेश हो चुकी हैं. हाईकोर्ट कई बार संबंधित परीक्षा का परिणाम रद्द कर विशेषज्ञ कमेटी से प्रश्नों की जांच कर पुनः परिणाम जारी करने के भी निर्देश दे चुका है. इसके बावजूद हर भर्ती की तरह इस भर्ती में भी विवादित प्रश्नों का मुद्दा हाईकोर्ट में आ गया.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में विवादित प्रश्न-उत्तर से जुड़े मामले व दूसरी उत्तर कुंजी जारी किए बिना परिणाम जारी करने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश रिंकू जोशी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता के विभिन्न विषयों के लिए गत वर्ष 28 अप्रैल को भर्ती विज्ञापन जारी किया था. याचिकाकर्ता ने इतिहास विषय के स्कूल व्याख्याता पद के लिए आवेदन कर परीक्षा दी थी. परीक्षा के बाद गत 6 जनवरी को आयोग ने प्रथम उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी. जिसमें याचिकाकर्ता ने आपत्ति पेश कर दी. याचिकाकर्ता का कहना था कि आयोग ने एक प्रश्न सिलेबस से बाहर का पूछा था. वहीं दो सवालों के जवाब आयोग ने गलत जांचे हैं. इसके अलावा दो अन्य बहुविकल्पीय सवाल, ऐसे पूछे गए जिनके एक से अधिक उत्तर थे.

पढ़ें: स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018: विवादित उत्तरों के लिए जांच कमेटी गठित करने के आदेश

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने याचिकाकर्ता की आपत्ति का निस्तारण नहीं किया और दूसरी उत्तर कुंजी जारी किए बिना ही गत 12 जून को परिणाम घोषित कर दिया. इस दौरान आयोग ने अंक भी सार्वजनिक नहीं किए. याचिका में कहा गया कि भर्ती का परिणाम निरस्त कर विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए. इसके साथ ही विवादित प्रश्नों का चयन करने वाले विशेषज्ञों को भी आगामी भर्तियों के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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गौरतलब है कि प्रदेश की दोनों भर्ती एजेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लगभग हर भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं पेश हो चुकी हैं. हाईकोर्ट कई बार संबंधित परीक्षा का परिणाम रद्द कर विशेषज्ञ कमेटी से प्रश्नों की जांच कर पुनः परिणाम जारी करने के भी निर्देश दे चुका है. इसके बावजूद हर भर्ती की तरह इस भर्ती में भी विवादित प्रश्नों का मुद्दा हाईकोर्ट में आ गया.

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