जयपुर. दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत पर चल रहे जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया (Roshi Joshi not allowed to go out Delhi) है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में रोहित जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.
रोहित जोशी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर दिल्ली के न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की अनुमति मांगी थी. रोहित को दिल्ली के सदर थाने में दर्ज बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने दिल्ली से बाहर जाने पर रोक लगाने की शर्त लगाई थी. रोहित ने प्रार्थना पत्र में कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस को अब उससे पूछताछ की आवश्यकता नहीं है. उसने जांच में पूरी तरह से सहयोग किया है. ऐसे में उसे दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए.
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इसका विरोध करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कहा कि सरकार ने जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है. रोहित प्रभावशाली परिवार से आता है और उसके पिता राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हैं. ऐसे में रोहित प्रकरण की पीड़िता को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में उसे दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रोहित के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.