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Rajasthan Assembly session : सदन में आज होगी इन पर चर्चा, पास होने पर सरकार को नहीं कर पाएंगे ब्लैकमेल

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Published : Jul 20, 2023, 6:32 AM IST

आज विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पर चर्चा होगी. इसके पास होने के बाद प्रदेश में कोई भी परिजन या व्यक्ति मृत शरीर को लेकर किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं कर सकेगा.

राजस्थान विधानसभा
राजस्थान विधानसभा

जयपुर. आज राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पर चर्चा होगी. इस कानून के पास होने के बाद अब राजस्थान में कोई भी परिजन या अन्य व्यक्ति मृत शरीर को लेकर अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा. इसके लिए इस बिल में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही आज राजस्थान विधानसभा में राजस्थान आई एल डी कौशल विश्वविद्यालय जयपुर( नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक 2023, मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु महाविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक 2023 भी रखे जाएंगे.

विधेयकों से पहले विधानसभा में आज सदन के पटल पर कुछ सूचनाएं भी रखी जाएगी, उनमें नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल वित्त विभाग की 17 अधिसूचना, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा पंचायती राज विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे. तो वहीं परिवहन मंत्री विजेंद्र सिंह ओला राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पृथक रिपोर्ट सदन में रखेंगे. इसके साथ ही प्राकलन समिति के सभापति दयाराम परमार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे.

पेट्रोल डीजल पर वैट ओर किसानों की कर्ज माफी पर विपक्ष होगा मुखर : राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त, शिक्षा, वन ,जल संसाधन, सहकारिता, आपदा प्रबंधन एवं सहायता ,परिवहन, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, ऊर्जा विभाग, गृह, संस्कृत शिक्षा, विधि एवं विधिक कार्य विभागों से जुड़े सवाल होंगे. इनमें से सतीश पूनिया का राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वेट ज्यादा होने से सीमावर्ती जिला गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू में डीजल-पेट्रोल की बिक्री पर हुए नकारात्मक प्रभाव समेत प्रदेश में किसानों को पेंशन ओर प्रदेश के किसानों की ऋण माफी को लेकर सवाल लगाए गए है.

पढ़ें जोधपुर हत्याकांड पर बोले राठौड़-नाबालिग को पकड़ने से क्या सारे मुलजिम पकड़े गए, भाजपा ने किया वॉकआउट

जयपुर. आज राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पर चर्चा होगी. इस कानून के पास होने के बाद अब राजस्थान में कोई भी परिजन या अन्य व्यक्ति मृत शरीर को लेकर अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा. इसके लिए इस बिल में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही आज राजस्थान विधानसभा में राजस्थान आई एल डी कौशल विश्वविद्यालय जयपुर( नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक 2023, मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु महाविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक 2023 भी रखे जाएंगे.

विधेयकों से पहले विधानसभा में आज सदन के पटल पर कुछ सूचनाएं भी रखी जाएगी, उनमें नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल वित्त विभाग की 17 अधिसूचना, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा पंचायती राज विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे. तो वहीं परिवहन मंत्री विजेंद्र सिंह ओला राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पृथक रिपोर्ट सदन में रखेंगे. इसके साथ ही प्राकलन समिति के सभापति दयाराम परमार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे.

पेट्रोल डीजल पर वैट ओर किसानों की कर्ज माफी पर विपक्ष होगा मुखर : राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त, शिक्षा, वन ,जल संसाधन, सहकारिता, आपदा प्रबंधन एवं सहायता ,परिवहन, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, ऊर्जा विभाग, गृह, संस्कृत शिक्षा, विधि एवं विधिक कार्य विभागों से जुड़े सवाल होंगे. इनमें से सतीश पूनिया का राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वेट ज्यादा होने से सीमावर्ती जिला गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू में डीजल-पेट्रोल की बिक्री पर हुए नकारात्मक प्रभाव समेत प्रदेश में किसानों को पेंशन ओर प्रदेश के किसानों की ऋण माफी को लेकर सवाल लगाए गए है.

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