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Rajasthan High Court: चारागाह भूमि पर अवैध डंपिंग यार्ड बनाने पर मांगा जवाब - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने खाटूश्यामजी में चारागाह भूमि पर अवैध (construction of illegal dumping yard) डंपिंग यार्ड बनाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई की. कोर्ट ने मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court,  Rajasthan High Court seeks answer
अवैध डंपिंग यार्ड बनाने पर मांगा जवाब.
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Published : Jul 7, 2023, 6:39 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर जिले के खाटूश्यामजी में स्थित चारागाह भूमि पर अवैध रूप से डंपिंग यार्ड बनाने और वहां कचरा डालने पर मुख्य सचिव, सीकर कलेक्टर, खाटू एसडीओ और स्थानीय नगर पालिका के ईओ से जवाब तलब किया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश सोहनलाल व अन्य की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने इन अधिकारियों को यह बताने को कहा है कि जब कचरा डिपो के लिए जगह निर्धारित है तो चारागाह भूमि पर डंपिंग यार्ड क्यों बनाया गया है?. याचिका में अधिवक्ता सतीश खांडल ने अदालत को बताया कि खाटूश्यामजी में चार सौ गायों की गौशाला और सरकारी स्कूल के पास चारागाह भूमि है. यहां गाय सहित अन्य पशु चराई के लिए जाते हैं. इसके बावजूद स्थानीय नगर पालिका ने वहां कचरा डालना शुरु कर दिया है और अब उसे अघोषित डंपिंग यार्ड बना दिया गया है.

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डंपिंग यार्ड के लिए दूसरे स्थान पर अलग से जमीन चिह्नित है. याचिका में बताया गया कि इस तरह से कचरा डालने से गौशाला की गायों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. वहीं गांव के बच्चों सहित अन्य लोग भी बीमार पड़ने लगे हैं. इस डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत दी हैं और यहां कई दिनों तक धरना भी दिया गया था. इसके बावजूद नगर पालिका यहां अनवरत रूप से कचरा डाल रही है. याचिका में कहा गया कि लोक स्वास्थ्य और जनहित को देखते हुए यहां कचरा डालने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए जाएं. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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