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दस दिन में शिक्षक भर्ती-2016 की प्रतीक्षा सूची जारी करें RPSC : हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने RPSC को आदेश दिए हैं कि वो विलंब किए बगैर 10 दिन में सेंकेड ग्रैड शिक्षक भर्ती-2016 की प्रतीक्षा सूची जारी करें.

राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Mar 14, 2019, 3:37 AM IST


जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंकेड ग्रैड शिक्षक भर्ती-2016 की प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए RPSC को आदेश दिए हैं. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं.

साथ ही अदालत ने अपात्रों को बाहर कर पात्र उम्मीदवारों को शामिल करने को कहा है. याचिका में कहा गया की आरपीएससी ने उम्मीदवारों की पात्रता जांचे बिना ही चयन सूची जारी कर दी. जिसके चलते अपात्र उम्मीदवारों का चयन हो गया. वहीं कुछ लोगों ने पदभार ग्रहण नहीं किया.

राजस्थान हाईकोर्ट

जिसके कारण कई पद खाली रह गए. इसके बावजूद आरपीएससी की ओर से भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दस दिन में प्रतीक्षा सूची जारी करते हुए अपात्रो को बाहर करने के आदेश दिए हैं.


जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंकेड ग्रैड शिक्षक भर्ती-2016 की प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए RPSC को आदेश दिए हैं. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं.

साथ ही अदालत ने अपात्रों को बाहर कर पात्र उम्मीदवारों को शामिल करने को कहा है. याचिका में कहा गया की आरपीएससी ने उम्मीदवारों की पात्रता जांचे बिना ही चयन सूची जारी कर दी. जिसके चलते अपात्र उम्मीदवारों का चयन हो गया. वहीं कुछ लोगों ने पदभार ग्रहण नहीं किया.

राजस्थान हाईकोर्ट

जिसके कारण कई पद खाली रह गए. इसके बावजूद आरपीएससी की ओर से भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दस दिन में प्रतीक्षा सूची जारी करते हुए अपात्रो को बाहर करने के आदेश दिए हैं.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को आदेश दिए हैं की वह सामाजिक ज्ञान विषय की सैकिंड ग्रैड शिक्षक भर्ती-2016 की प्रतीक्षा सूची जारी करे। इसके साथ ही अदालत ने अपात्रों को बाहर कर पात्र उम्मीदवारों को शामिल करने को कहा है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में कहा गया की आरपीएससी ने उम्मीदवारों की पात्रता जांचे बिना ही चयन सूची जारी कर दी। जिसके चलते अपात्र उम्मीदवारों का चयन हो गया। वहीं कुछ लोगों ने पदभार ग्रहण नहीं किया। जिसके कारण कई पद खाली रह गए। इसके बावजूद आरपीएससी की ओर से भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जा रही है।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दस दिन में प्रतीक्षा सूची जारी करते हुए अपात्रो को बाहर करने के आदेश दिए हैं।


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