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शिक्षकों को वित्तीय लाभ नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने दिया शिक्षा सचिव सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस - Teacher Recruitment-2012 Rajasthan

अदालती आदेश के बावजूद शिक्षक को वित्तीय लाभ नहीं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, पंचायती राज आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, और डीईओ भरतपुर सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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शिक्षा सचिव सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस
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Published : Feb 8, 2020, 10:23 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद शिक्षक को वित्तीय लाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव मंजू राजपाल, पंचायती राज आयुक्त राजेश्वर सिंह, माध्यमिक शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता, डीईओ भरतपुर साहिब सिंह सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश तृप्ति खंडेलवाल की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिए.

शिक्षा सचिव सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को शिक्षक भर्ती-2012 के संशोधित परिणाम के तहत वर्ष 2017 में नियुक्ति मिली थी. जबकि उससे कम अंक वाले दूसरे अभ्यर्थियों को वर्ष 2012 में ही नियुक्त किया गया था. ऐसे में हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल 2018 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को परिलाभ सहित वरिष्ठता देने के आदेश दिए थे.

पढ़ें- भीलवाड़ा : नुक्कड़ नाटक के जरिए टीकाकरण अभियान का प्रचार-प्रसार

अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को वित्तीय परिलाभ नहीं दिए गए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद शिक्षक को वित्तीय लाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव मंजू राजपाल, पंचायती राज आयुक्त राजेश्वर सिंह, माध्यमिक शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता, डीईओ भरतपुर साहिब सिंह सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश तृप्ति खंडेलवाल की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिए.

शिक्षा सचिव सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को शिक्षक भर्ती-2012 के संशोधित परिणाम के तहत वर्ष 2017 में नियुक्ति मिली थी. जबकि उससे कम अंक वाले दूसरे अभ्यर्थियों को वर्ष 2012 में ही नियुक्त किया गया था. ऐसे में हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल 2018 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को परिलाभ सहित वरिष्ठता देने के आदेश दिए थे.

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अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को वित्तीय परिलाभ नहीं दिए गए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Intro:बाईट- याचिकाकर्ता के वकील रामप्रताप सैनी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद शिक्षक को लाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव मंजू राजपाल, पंचायती राज आयुक्त राजेश्वर सिंह, माध्यमिक शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता, डीईओ भरतपुर साहिब सिंह  सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश तृप्ति खंडेलवाल की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को शिक्षक भर्ती-2012 के संशोधित परिणाम के तहत वर्ष 2017 में नियुक्ति मिली थी। जबकि उससे कम अंक वाले दूसरे अभ्यर्थियों को वर्ष 2012 में ही नियुक्त किया गया था। ऐसे में हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल 2018 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को परिलाभ सहित वरिष्ठता देने के आदेश दिए थे। अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को वित्तीय परिलाभ नहीं दिए गए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।  Conclusion:
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