ETV Bharat / state

High Court News: RPSC मुख्य सचिव व प्रमुख UDH सचिव को नोटिस जारी, पूछा क्यों न परीक्षा को रद्द कर दिया जाए

राजस्थान हाईकोर्ट ने RPSC और प्रमुख सचिव यूडीएच को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश भारत सिंह मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए हैं.

rajasthan high court news
RPSC मुख्य सचिव व प्रमुख UDH सचिव को नोटिस जारी
author img

By

Published : May 26, 2023, 9:26 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, आरपीएससी और प्रमुख यूडीएच सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि परीक्षा में नकल होने और दूसरी पारी में कुछ प्रश्नों के रिपीट होने पर क्यों न राजस्व अधिकारी व अधिशासी अधिकारी भर्ती, 2022 की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश भारत सिंह मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए हैं.

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट: राजस्थान के सभी निजी स्कूलों को प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश देने के आदेश

परीक्षा में शामिल हुए थे 3 लाख अभ्यर्थीः याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय और अधिशासी अधिकारी के पदों के लिए गत 14 मई को दो पारियों में लिखित परीक्षा आयोजित की थी. जिसमें करीब तीन लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. याचिका में कहा गया कि भर्ती परीक्षा में RPSC की ओर से प्रथम परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हूबहू दो घंटे बाद आयोजित दूसरी पारी में भी पूछ लिया गया. जिसके चलते दूसरी पारी के अभ्यर्थियों को पहली पारी का प्रश्न पत्र का अध्ययन कर लेने से फायदा हो गया. ऐसे में दूसरी पारी के अभ्यर्थियों के पहली पारी के अभ्यर्थियों के मुकाबले अधिक अंक लाने की संभावना बढ़ गई है.

परीक्षा रद्द कर मामले की जांच कराई जाएः याचिका में बताया गया कि आरपीएससी की ओर से बनाए गए इस दोषपूर्ण प्रश्न पत्र के चलते पहली पारी के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा. याचिका में यह भी कहा गया कि परीक्षा के दौरान बीकानेर जिले में कई परीक्षा केंद्रों पर गिरोह ने ब्लूटूथ डिवाइस से कई अभ्यर्थियों को नकल कराई गई. इसे लेकर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है. ऐसे में परीक्षा संदेह के घेरे में आ गई है. याचिका में गुहार की गई है कि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नहीं होने के कारण इसे रद्द किया जाए और मामले की उच्चस्तरीय जांच कर पुन: परीक्षा आयोजित की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

ये भी पढ़ेंः High Court News: उम्रकैद की सजा काट रहे अभियुक्त को कोर्ट ने निर्दोष माना, दिए रिहाई के आदेश

शिक्षा निदेशक व आरपीएससी से मांगा जवाबः एक अन्य खबर के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, 2022 में आरपीएससी की ओर से घोषित की गई राजनीति विज्ञान विषय की उत्तर कुंजी में आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक व आरपीएससी सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश हरिशंकर वर्मा की याचिका पर दिए हैं. याचिका में अधिवक्ता एलके शर्मा ने बताया कि आरपीएससी ने 28 अप्रैल 2022 को स्कूल व्याख्याता के पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था. इसमें राजनीति विज्ञान विषय के 1196 पदों के लिए आवेदन मांगे गए.

इसमें याचिकाकर्ता ने एससी वर्ग से आवेदन किया और लिखित परीक्षा में भाग लिया. लिखित परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 27 व 59 के उत्तर आरपीएससी की ओर से जारी उत्तर कुंजी में गलत बताए गए. जिस पर याचिकाकर्ता ने आरपीएससी में अपनी आपत्ति दर्ज कराई. जबकि आरपीएससी ने उसकी आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही 4 मई 2023 को अंतिम परिणाम जारी कर दिया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि आपत्ति का निस्तारण नहीं होने तक भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, आरपीएससी और प्रमुख यूडीएच सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि परीक्षा में नकल होने और दूसरी पारी में कुछ प्रश्नों के रिपीट होने पर क्यों न राजस्व अधिकारी व अधिशासी अधिकारी भर्ती, 2022 की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश भारत सिंह मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए हैं.

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट: राजस्थान के सभी निजी स्कूलों को प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश देने के आदेश

परीक्षा में शामिल हुए थे 3 लाख अभ्यर्थीः याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय और अधिशासी अधिकारी के पदों के लिए गत 14 मई को दो पारियों में लिखित परीक्षा आयोजित की थी. जिसमें करीब तीन लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. याचिका में कहा गया कि भर्ती परीक्षा में RPSC की ओर से प्रथम परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हूबहू दो घंटे बाद आयोजित दूसरी पारी में भी पूछ लिया गया. जिसके चलते दूसरी पारी के अभ्यर्थियों को पहली पारी का प्रश्न पत्र का अध्ययन कर लेने से फायदा हो गया. ऐसे में दूसरी पारी के अभ्यर्थियों के पहली पारी के अभ्यर्थियों के मुकाबले अधिक अंक लाने की संभावना बढ़ गई है.

परीक्षा रद्द कर मामले की जांच कराई जाएः याचिका में बताया गया कि आरपीएससी की ओर से बनाए गए इस दोषपूर्ण प्रश्न पत्र के चलते पहली पारी के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा. याचिका में यह भी कहा गया कि परीक्षा के दौरान बीकानेर जिले में कई परीक्षा केंद्रों पर गिरोह ने ब्लूटूथ डिवाइस से कई अभ्यर्थियों को नकल कराई गई. इसे लेकर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है. ऐसे में परीक्षा संदेह के घेरे में आ गई है. याचिका में गुहार की गई है कि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नहीं होने के कारण इसे रद्द किया जाए और मामले की उच्चस्तरीय जांच कर पुन: परीक्षा आयोजित की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

ये भी पढ़ेंः High Court News: उम्रकैद की सजा काट रहे अभियुक्त को कोर्ट ने निर्दोष माना, दिए रिहाई के आदेश

शिक्षा निदेशक व आरपीएससी से मांगा जवाबः एक अन्य खबर के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, 2022 में आरपीएससी की ओर से घोषित की गई राजनीति विज्ञान विषय की उत्तर कुंजी में आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक व आरपीएससी सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश हरिशंकर वर्मा की याचिका पर दिए हैं. याचिका में अधिवक्ता एलके शर्मा ने बताया कि आरपीएससी ने 28 अप्रैल 2022 को स्कूल व्याख्याता के पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था. इसमें राजनीति विज्ञान विषय के 1196 पदों के लिए आवेदन मांगे गए.

इसमें याचिकाकर्ता ने एससी वर्ग से आवेदन किया और लिखित परीक्षा में भाग लिया. लिखित परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 27 व 59 के उत्तर आरपीएससी की ओर से जारी उत्तर कुंजी में गलत बताए गए. जिस पर याचिकाकर्ता ने आरपीएससी में अपनी आपत्ति दर्ज कराई. जबकि आरपीएससी ने उसकी आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही 4 मई 2023 को अंतिम परिणाम जारी कर दिया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि आपत्ति का निस्तारण नहीं होने तक भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.