जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वायत्त शासन विभाग के गत 25 जुलाई के उस आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत उदयपुरवाटी नगर पालिका के चेयरमैन रामनिवास सैनी को निलंबित कर दिया गया था. इसके साथ ही अदालत ने स्वायत्त शासन सचिव और निदेशक से जवाब देने को कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश रामनिवास सैनी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
दरअसल नगर पालिका में बिना पद स्वीकृत चार बागवानों की भर्ती करने का आरोप लगाते हुए डीएलबी ने नगर पालिका चेयरमैन सैनी को निलंबित कर दिया था. राज्य सरकार की इस कार्रवाई को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सारांश सैनी ने बताया की याचिकाकर्ता का निलंबन मनमाने तरीके से और राजनीतिक द्वेषता से किया गया है.
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वहीं निलंबन से पहले राज्य सरकार ने उनका पक्ष सुना ही नहीं और ऐसा करना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है. वहीं जिन बागवानों की अनियमित भर्ती का प्रार्थी पर आरोप लगाया जा रहा है, वह भर्ती तो याचिकाकर्ता के चेयरमैन बनने से पहले ही शुरू हो गई थी. वहीं इन नियुक्तियों में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं है. ऐसे में उसके निलंबन आदेश को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निलंबन आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है.