जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रताप नगर स्थित द्वारिकापुरी अपार्टमेंट योजना में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन से जुडे़ मामले में आवासन मंडल को निर्देश दिए हैं कि वह इस संबंध में लंबित शिकायतों का निस्तारण कानूनी प्रावधानों के अनुसार सख्ती से करे. इसके साथ ही अदालत ने मंडल को कहा है कि वह इस दौरान अप्रार्थियों को भी सुनवाई का मौका देते हुए तीन माह की अवधि में कार्रवाई पूरी करे. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश विपुल कुमार शर्मा की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारिकापुरी अपार्टमेंट योजना के फ्लैट में रहता है. इस अपार्टमेंट में कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी व किराना सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं. इसके अलावा इन लोगों ने अपार्टमेंट में अतिक्रमण भी कर लिया है. ऐसे में आवासीय अपार्टमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने व अतिक्रमण के चलते अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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याचिकाकर्ता ने आवासन मंडल में भी व्यावसायिक गतिविधियों व अतिक्रमण हटाने के लिए शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी आवासन मंडल ने व्यावसायिक गतिविधियों व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है. इसलिए आवासन मंडल को निर्देश दिए जाएं कि वह द्वारिकापुरी अपार्टमेंट में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करवाए और अतिक्रमण भी हटाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आवासन मंडल को मामले में कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है.