जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्रश्न जांचने के बावजूद उसके अंक नहीं देने पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश रिद्दिकरण की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष में एनाटॉमी विषय की परीक्षा दी थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने सभी तीन सवाल हल किए थे. कॉपी जांचने वाले शिक्षक ने भी तीनों उत्तरों को सही माना, लेकिन एक उत्तर के शून्य अंक दे दिए.
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याचिकाकर्ता की ओर से आरटीआई के तहत मिली जानकारी से इसका खुलासा हुआ. याचिका में कहा गया कि उत्तर के अंक नहीं देने के कारण वह इस विषय में फेल हो गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.