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परीक्षा में प्रश्न जांचने के बावजूद नंबर नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने दिया मेडीकल कॉलेजो को नोटिस - राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्रश्न जांचने के बावजूद उसके अंक नहीं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Rajasthan High court, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
हाईकोर्ट ने दिया मेडीकल कॉलेजो को नोटिस
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Published : Jan 22, 2020, 8:25 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्रश्न जांचने के बावजूद उसके अंक नहीं देने पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश रिद्दिकरण की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

हाईकोर्ट ने दिया मेडीकल कॉलेजो को नोटिस

याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष में एनाटॉमी विषय की परीक्षा दी थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने सभी तीन सवाल हल किए थे. कॉपी जांचने वाले शिक्षक ने भी तीनों उत्तरों को सही माना, लेकिन एक उत्तर के शून्य अंक दे दिए.

पढ़ें- गुरुवार से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, सुरक्षा के लिए पुलिस ने कसी कमर

याचिकाकर्ता की ओर से आरटीआई के तहत मिली जानकारी से इसका खुलासा हुआ. याचिका में कहा गया कि उत्तर के अंक नहीं देने के कारण वह इस विषय में फेल हो गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्रश्न जांचने के बावजूद उसके अंक नहीं देने पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश रिद्दिकरण की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

हाईकोर्ट ने दिया मेडीकल कॉलेजो को नोटिस

याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष में एनाटॉमी विषय की परीक्षा दी थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने सभी तीन सवाल हल किए थे. कॉपी जांचने वाले शिक्षक ने भी तीनों उत्तरों को सही माना, लेकिन एक उत्तर के शून्य अंक दे दिए.

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याचिकाकर्ता की ओर से आरटीआई के तहत मिली जानकारी से इसका खुलासा हुआ. याचिका में कहा गया कि उत्तर के अंक नहीं देने के कारण वह इस विषय में फेल हो गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:बाईट- याचिकाकर्ता के वकील बाबूलाल बैरवा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्रश्न जांचने के बावजूद उसके अंक नहीं देने पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश रिद्दिकरण की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
Body:याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष में एनाटॉमी विषय की परीक्षा दी थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने सभी तीन सवाल हल किए थे। कॉपी जांचने वाले शिक्षक ने भी तीनों उत्तरों को सही माना, लेकिन एक उत्तर के शून्य अंक दे दिए। याचिकाकर्ता की ओर से आरटीआई के तहत मिली जानकारी से इसका खुलासा हुआ। याचिका में कहा गया कि उत्तर के अंक नहीं देने के कारण वह इस विषय में फेल हो गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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