ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती की चयन सूची जारी करने पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की चयन सूची पर रोक लगा दी है. साथ ही सरकार से 16 जनवरी तक जवाब पेश करने को कहा है.

Rajasthan High Court,  High Court bans release of selection
फार्मासिस्ट भर्ती की चयन सूची जारी करने पर लगाई रोक.
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 11, 2023, 8:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को 16 जनवरी तक जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस गणेशराम मीणा ने यह आदेश दीपू श्री व अन्य की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि तथ्यों से प्रथम दृष्टया लगता है कि राज्य सरकार अधिसूचना व नियमों की अनदेखी कर अभ्यर्थियों की प्रोफेशनल योग्यता के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बना रही है. ऐसे में आगामी सुनवाई तक अंतिम चयन सूची पर रोक लगाना उचित होगा.

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 16 नवंबर 2022 को भर्ती विज्ञापन जारी कर फार्मासिस्ट ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. इसके नियमों व नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन का आधार उनकी शैक्षणिक प्रोफेशनल योग्यता के अंकों व अनुभव के अंकों को जोड़कर बनने वाली मेरिट के अनुसार किया जाना था. इस बीच 5 मई 2023 को पूर्व की भर्ती विज्ञप्ति को निरस्त कर कहा कि अभ्यर्थियों का चयन प्रोफेशनल योग्यता व उनके अनुभव के अंकों के आधार पर किया जाएगा.

पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए व्याख्याता की वरीयता सूची में संशोधन के आदेश

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि भर्ती विज्ञापन सेवा नियमों के निर्धारित चयन प्रक्रिया के विपरीत नहीं हो सकता. जब चयन नियमों में सीनियर सेकेंडरी एवं प्रोफेशनल योग्यता व अनुभव के अंकों के आधार पर मेरिट बनाने का नियम है तो भर्ती विज्ञापन में भी इस नियम के पालन में ही योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जानी चाहिए. इससे पहले के भर्ती विज्ञापन में भी मेरिट लिस्ट सीनियर सेकेंडरी व प्रोफेशनल योग्यता के अंकों को जोड़कर बनाने का प्रावधान किया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन सूची सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को 16 जनवरी तक जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस गणेशराम मीणा ने यह आदेश दीपू श्री व अन्य की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि तथ्यों से प्रथम दृष्टया लगता है कि राज्य सरकार अधिसूचना व नियमों की अनदेखी कर अभ्यर्थियों की प्रोफेशनल योग्यता के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बना रही है. ऐसे में आगामी सुनवाई तक अंतिम चयन सूची पर रोक लगाना उचित होगा.

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 16 नवंबर 2022 को भर्ती विज्ञापन जारी कर फार्मासिस्ट ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. इसके नियमों व नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन का आधार उनकी शैक्षणिक प्रोफेशनल योग्यता के अंकों व अनुभव के अंकों को जोड़कर बनने वाली मेरिट के अनुसार किया जाना था. इस बीच 5 मई 2023 को पूर्व की भर्ती विज्ञप्ति को निरस्त कर कहा कि अभ्यर्थियों का चयन प्रोफेशनल योग्यता व उनके अनुभव के अंकों के आधार पर किया जाएगा.

पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए व्याख्याता की वरीयता सूची में संशोधन के आदेश

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि भर्ती विज्ञापन सेवा नियमों के निर्धारित चयन प्रक्रिया के विपरीत नहीं हो सकता. जब चयन नियमों में सीनियर सेकेंडरी एवं प्रोफेशनल योग्यता व अनुभव के अंकों के आधार पर मेरिट बनाने का नियम है तो भर्ती विज्ञापन में भी इस नियम के पालन में ही योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जानी चाहिए. इससे पहले के भर्ती विज्ञापन में भी मेरिट लिस्ट सीनियर सेकेंडरी व प्रोफेशनल योग्यता के अंकों को जोड़कर बनाने का प्रावधान किया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन सूची सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.