जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त प्रकाश यादव को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भले की प्रकरण की पीड़िता और उसके अभिभावक अपने बयानों से पलट गए हो, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से साबित होता है कि अभियुक्त और पीड़िता के बीच संबंध बने थे. वहीं, अभियुक्त और पीड़िता की ओर से होटल के रजिस्टर में किए साइन भी जांच में समान मिले हैं. हालांकि, पीड़िता के नाबालिग होने के चलते उसकी सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता मामले में पक्षद्रोही हुई है. इसलिए उसे पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि भी नहीं दी जाए. वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 23 मार्च, 2023 को कालाडेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी 14 साल की बेटी एक दिन पहले स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके माता-पिता ने कहा कि वह स्कूल से सीधे अपनी सहेली के पास गई थी और अगले दिन वापस आ गई थी. वहीं, होटल मैनेजर ने कहा कि घटना के दिन प्रकाश और पीड़िता उसकी होटल में आए थे और एक-दूसरे को भाई-बहन बताते हुए कमरा किराए पर लिए थे. अगले दिन 23 मार्च को दोनों कमरा खाली करके चले गए थे, लेकिन कुछ घंटों बाद वापस आकर फिर से कमरा किराए पर लिए. ऐसे में होटल मैनेजर ने दोनों की आईडी लेकर रजिस्टर पर दोनों से हस्ताक्षर कराए थे. कमरा किराए पर लेने के कुछ ही देर बाद वहां पुलिस आ गई और दोनों को लेकर चली गई. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.