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शव को लेकर प्रदर्शन करने पर रोक के लिए सदन में रखा विधेयक, 20 जुलाई को होगी चर्चा

राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को दो विधेयक रखे गए हैं. इन दोनों विधेयकों पर 20 व 21 जुलाई को विधानसभा में चर्चा होगी.

Rajasthan assembly session 2023: 2 acts tabled, discussion on the acts on July 20
शव को लेकर प्रदर्शन करने पर रोक के लिए सदन में रखा विधेयक, 20 जुलाई को होगी चर्चा
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Published : Jul 18, 2023, 11:12 PM IST

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 और राजस्थान सिनेमा विनियमन (संशोधन) विधेयक 2023 रखा गया. राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पर 20 जुलाई को और राजस्थान सिनेमा विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पर 21 जुलाई को विधानसभा में चर्चा होगी.

जानकारी के मुताबिक राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधायक 2023 अगर 20 जुलाई को विधानसभा में चर्चा के बाद पास हो जाता है तो फिर मांगें मनवाने के लिए प्रदेश में कोई मृत शरीर के साथ प्रदर्शन नहीं कर सकेगा. ऐसा करने पर कुटुंब के व्यक्ति को 2 साल की सजा का प्रावधान होगा. वहीं, परिवार से बाहर का व्यक्ति होने पर उसे 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है. इस विधेयक के पास होने के बाद प्रदेश में शव के पहुंचने में देरी और किसी चिकित्सीय विधिक के चलते देरी के अलावा अंतिम संस्कार में कोई देरी नहीं कर सकेगा.

पढ़ें: विधानसभा में संगठित अपराध के खिलाफ बिल पारित, देश का चौथा राज्य बना राजस्थान

साथ ही राजस्थान में ऐसे शव जिनका कोई दावा नहीं करता और लावारिस हालत में होते हैं, ऐसे शवों का निष्पादन भी पूरे सम्मान और विधान के साथ किया जाएगा. ऐसे शवों का डीएनए समेत पूरा डाटा गुप्त रूप से संग्रहित रखा जाएगा और उनकी पहचान के लिए यह डाटा सभी थानों में भेजा भी जाएगा. वहीं, सरकार की ओर से विधानसभा में रखे गए राजस्थान सिनेमा विनियमन (संशोधन) विधेयक 2023 पर 21 जुलाई को चर्चा होगी.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 और राजस्थान सिनेमा विनियमन (संशोधन) विधेयक 2023 रखा गया. राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पर 20 जुलाई को और राजस्थान सिनेमा विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पर 21 जुलाई को विधानसभा में चर्चा होगी.

जानकारी के मुताबिक राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधायक 2023 अगर 20 जुलाई को विधानसभा में चर्चा के बाद पास हो जाता है तो फिर मांगें मनवाने के लिए प्रदेश में कोई मृत शरीर के साथ प्रदर्शन नहीं कर सकेगा. ऐसा करने पर कुटुंब के व्यक्ति को 2 साल की सजा का प्रावधान होगा. वहीं, परिवार से बाहर का व्यक्ति होने पर उसे 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है. इस विधेयक के पास होने के बाद प्रदेश में शव के पहुंचने में देरी और किसी चिकित्सीय विधिक के चलते देरी के अलावा अंतिम संस्कार में कोई देरी नहीं कर सकेगा.

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साथ ही राजस्थान में ऐसे शव जिनका कोई दावा नहीं करता और लावारिस हालत में होते हैं, ऐसे शवों का निष्पादन भी पूरे सम्मान और विधान के साथ किया जाएगा. ऐसे शवों का डीएनए समेत पूरा डाटा गुप्त रूप से संग्रहित रखा जाएगा और उनकी पहचान के लिए यह डाटा सभी थानों में भेजा भी जाएगा. वहीं, सरकार की ओर से विधानसभा में रखे गए राजस्थान सिनेमा विनियमन (संशोधन) विधेयक 2023 पर 21 जुलाई को चर्चा होगी.

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