जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनूं की डेरावाला पहाड़ियों में अवैध खनन के मामले में अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया को कहा है कि वह इस संबंध में याचिकाकर्ता का शपथ-पत्र पेश करें कि मौके पर अवैध खनन का काम अभी भी जारी है. वहीं अदालत ने सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है. जस्टिस विजय विश्नोई और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश सुरेन्द्र कुमार व अन्य की जनहित याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि जितना अवैध खनन पाया है, उसके लिए 2.14 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि पट्टाधारकों से वसूली जा चुकी (Raj govt reply in court on illegal mining) है. फिलहाल मौके पर किसी भी तरह का अवैध खनन तय सीमा से बाहर जाकर नहीं किया जा रहा है. विरोध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया ने कहा कि गांव रघुनाथपुरा में अवैध खनन अभी भी जारी है. जिस पर अदालत ने याचिकाकर्ता का शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि वहां अवैध खनन चल रहा है.
जनहित याचिका में कहा गया है कि डेरावाला पहाड़ियों में अवैध खनन के कारण तालाब में पानी का प्रवाह बंद हो गया है. ब्लास्टिंग के कारण गांव के घरों में दरारें आ गई हैं और कई मंदिर भी नष्ट हो चुके हैं. इस बारे में एसडीओ ने भी जिला कलेक्टर से शिकायत की थी, लेकिन अवैध खनन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में पहाड़ियों पर हो रहे अवैध खनन को रोका जाए.