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12 साल पहले रिश्वत लेने वाले पटवारी को सजा

मंगलवार को एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज में रिश्वत लेने वाले पटवारी अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

पटवारी को सजा, punishment to Patwari
पटवारी को सजा
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Published : Jan 7, 2020, 8:36 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज में रिश्वत लेने वाले दौसा स्थित बोरदा के तत्कालीन पटवारी अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अभियुक्त का नाम भगवान सहाय बैरवा है.

वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि रामजी लाल शर्मा ने 4 जनवरी 2008 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि उसके दादा की मौत होने पर कृषि भूमि का नामान्तरण उसने पिता और चाचाओं के नाम खुलवाने के लिए आवेदन किया. नामान्तरण खोलने की एवज में अभियुक्त पटवारी पांच हजार रुपए मांग रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 7 जनवरी को अभियुक्त को पन्द्रह सो रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

पढ़ें: जयपुर में फिर शुरू हुआ अनूठा 'सत्याग्रह', शरीर जमीन में दबाकर किसान कर रहे प्रदर्शन

वहीं गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा

जयपुर. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त सुधाशुं झा उर्फ लाल बाबू को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

वहीं अदालत ने एक अन्य अविनाश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि आरपीएफ ने जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अभियुक्त के बैग की तलाशी ली. तलाशी में आरपीएफ को 16 किलोग्राम गांजा मिला. इस पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. अभियुक्त ने बताया कि वह गांजा लेकर पुरी-जोधपुर एक्सप्रेस से आया था.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज में रिश्वत लेने वाले दौसा स्थित बोरदा के तत्कालीन पटवारी अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अभियुक्त का नाम भगवान सहाय बैरवा है.

वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि रामजी लाल शर्मा ने 4 जनवरी 2008 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि उसके दादा की मौत होने पर कृषि भूमि का नामान्तरण उसने पिता और चाचाओं के नाम खुलवाने के लिए आवेदन किया. नामान्तरण खोलने की एवज में अभियुक्त पटवारी पांच हजार रुपए मांग रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 7 जनवरी को अभियुक्त को पन्द्रह सो रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

पढ़ें: जयपुर में फिर शुरू हुआ अनूठा 'सत्याग्रह', शरीर जमीन में दबाकर किसान कर रहे प्रदर्शन

वहीं गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा

जयपुर. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त सुधाशुं झा उर्फ लाल बाबू को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

वहीं अदालत ने एक अन्य अविनाश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि आरपीएफ ने जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अभियुक्त के बैग की तलाशी ली. तलाशी में आरपीएफ को 16 किलोग्राम गांजा मिला. इस पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. अभियुक्त ने बताया कि वह गांजा लेकर पुरी-जोधपुर एक्सप्रेस से आया था.

Intro:जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज में रिश्वत लेने वाले दौसा स्थित बोरदा के तत्कालीन पटवारी अभियुक्त भगवान सहाय बैरवा को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि रामजी लाल शर्मा ने 4 जनवरी 2008 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके दादा की मौत होने पर कृषि भूमि का नामान्तरण उसे पिता और चाचाओं के नाम खुलवाने के लिए आवेदन किया। नामान्तरण खोलने की एवज में अभियुक्त पटवारी पांच हजार रुपए मांग रहा है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 7 जनवरी को अभियुक्त को पन्द्रह सो रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।Conclusion:
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