जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राम सागर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि जुर्माना राशि जमा होने पर 1 लाख पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा किए जाएं.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक महावीर सिंह किसनावत ने अदालत को बताया कि सांगानेर थाना इलाका निवासी 17 वर्षीय पीड़िता और अभियुक्त एक दूसरे के परिचित है. पीड़िता 2 दिसंबर 2015 को कपड़ा मार्केट में शॉपिंग पर गई थी. रास्ते में अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर ले गया. अभियुक्त ने पीड़िता को दिल्ली, बिहार और फरीदाबाद ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया. इस दौरान अभियुक्त ने पीड़िता को भय दिखाकर शादी भी कर ली.
वहीं पीड़िता की बहन से बात होने पर उसने दोनों के विवाह को लेकर परिजनों के सहमत होने का झांसा दिया. इस पर अभियुक्त पीड़िता को लेकर जयपुर आ गया. यहां पुलिस ने अभियुक्त को 21 अक्टूबर 2016 को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.