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Pocso court: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का (Pocso court sentenced 20 years imprisonment ) अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.

Pocso court,  sentenced 20 years imprisonment
दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा.
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Published : Apr 27, 2023, 7:05 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सौरभ सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त के खिलाफ नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का अपराध साबित हुआ है. यदि पीड़िता की सहमति भी हो तो भी इसे दुष्कर्म ही माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर 3 अप्रैल 2021 को पीड़िता की नानी ने शिवदासपुरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नातिन को सौरभ सिंह बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है. इसके अलावा पीड़िता घर से 1 लाख 25 हजार रुपए भी लेकर गई है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को सात अक्टूबर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता की अभियुक्त के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी. अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसे बालिग बताकर विवाह भी कर दिया. इस दौरान पीड़िता गर्भवती भी हो गई. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है, इसलिए अभियुक्त को दंडित किया जाए.

पढ़ेंः Court Verdict: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले को सजा- महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत ने पड़ोसी किराएदार के कमरे में घुसकर विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अनिल सिंह को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. घटना को लेकर पीड़िता ने 17 जुलाई, 2020 को बगरू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सौरभ सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त के खिलाफ नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का अपराध साबित हुआ है. यदि पीड़िता की सहमति भी हो तो भी इसे दुष्कर्म ही माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर 3 अप्रैल 2021 को पीड़िता की नानी ने शिवदासपुरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नातिन को सौरभ सिंह बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है. इसके अलावा पीड़िता घर से 1 लाख 25 हजार रुपए भी लेकर गई है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को सात अक्टूबर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता की अभियुक्त के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी. अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसे बालिग बताकर विवाह भी कर दिया. इस दौरान पीड़िता गर्भवती भी हो गई. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है, इसलिए अभियुक्त को दंडित किया जाए.

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विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले को सजा- महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत ने पड़ोसी किराएदार के कमरे में घुसकर विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अनिल सिंह को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. घटना को लेकर पीड़िता ने 17 जुलाई, 2020 को बगरू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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