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pocso court sentenced: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा, जज ने की ये टिप्पणी - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का (20 years imprisonment to the accused) अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई है.

pocso court sentenced,  20 years imprisonment to the accused
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत.
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Published : Feb 16, 2023, 4:43 PM IST

Updated : Feb 16, 2023, 11:21 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- तीन, महानगर द्वितीय ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नंदकिशोर को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पीठासीन अधिकारी नरेंद्र सिंह मालावत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान समय में इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. यदि न्यायालय की ओर से ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 19 अप्रैल 2020 की देर रात 17 वर्षीय पीड़िता टॉयलेट के लिए घर के बाहर आई थी.

पढ़ेंः POCSO Court Order : नाबालिग विवाहिता के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

जब पीड़िता वापस घर में जाने लगी तो वहां मौजूद अभियुक्त नंद किशोर ने उसका जबरदस्ती मुंह बंद करके जंगल की तरफ ले गया और वहां बनी झोपड़ी में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं सुबह पीड़िता के परिजनों के तलाश करने पर पीड़िता अभियुक्त के साथ झोपड़ी में मिली. पीड़िता की ओर से घटना की जानकारी अपने परिजनों को देने पर पीड़िता के पिता ने 22 अप्रैल को बगरू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- तीन, महानगर द्वितीय ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नंदकिशोर को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पीठासीन अधिकारी नरेंद्र सिंह मालावत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान समय में इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. यदि न्यायालय की ओर से ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 19 अप्रैल 2020 की देर रात 17 वर्षीय पीड़िता टॉयलेट के लिए घर के बाहर आई थी.

पढ़ेंः POCSO Court Order : नाबालिग विवाहिता के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

जब पीड़िता वापस घर में जाने लगी तो वहां मौजूद अभियुक्त नंद किशोर ने उसका जबरदस्ती मुंह बंद करके जंगल की तरफ ले गया और वहां बनी झोपड़ी में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं सुबह पीड़िता के परिजनों के तलाश करने पर पीड़िता अभियुक्त के साथ झोपड़ी में मिली. पीड़िता की ओर से घटना की जानकारी अपने परिजनों को देने पर पीड़िता के पिता ने 22 अप्रैल को बगरू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.

Last Updated : Feb 16, 2023, 11:21 PM IST
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