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नाबालिग से दुष्कर्म, पीड़िता से विवाह के बाद अभियुक्त को आजीवन कारावास

जयपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

POCSO court,  sentenced the accused
जयपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट .
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 8, 2024, 9:27 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 23 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ विवाह कर संतान का पिता भी बना है, लेकिन घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और उस समय दोनों आपस में विवाहित भी नहीं थे. वहीं, नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व भी नहीं रखती है. ऐसे में अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता.

अदालत ने कहा कि प्रकरण में भले ही पीड़िता व अन्य लोग पक्षद्रोही हुए हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ संबंध बनाए थे. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजय विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 21 जुलाई 2021 पीड़िता ने प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले शाम के समय वह शौच के लिए खेत पर गई थी. वापस लौटते समय युवक व उसका साथी उसे बेहोशी की दवा सुंघाकर कार से एक होटल में ले गए थे. जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खिंच ली.

पढ़ेंः Rajasthan : कोटड़ी में नाबालिग की गैंगरेप व हत्या मामले में पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में 473 पेज का चालान पेश, अब 8 सितंबर को होगी सुनवाई

वहीं सुबह उसे घर के पास छोड़कर चले गए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घरवालों से झगडा होने के कारण वह बिना बताए चली गई थी. अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया. इसके साथ ही पीड़िता के परिजन भी पक्षद्रोही हो गए. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता और अभियुक्त ने विवाह कर लिया था और पीड़िता के परिजन उसके खिलाफ थे. ऐसे में उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 23 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ विवाह कर संतान का पिता भी बना है, लेकिन घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और उस समय दोनों आपस में विवाहित भी नहीं थे. वहीं, नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व भी नहीं रखती है. ऐसे में अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता.

अदालत ने कहा कि प्रकरण में भले ही पीड़िता व अन्य लोग पक्षद्रोही हुए हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ संबंध बनाए थे. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजय विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 21 जुलाई 2021 पीड़िता ने प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले शाम के समय वह शौच के लिए खेत पर गई थी. वापस लौटते समय युवक व उसका साथी उसे बेहोशी की दवा सुंघाकर कार से एक होटल में ले गए थे. जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खिंच ली.

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वहीं सुबह उसे घर के पास छोड़कर चले गए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घरवालों से झगडा होने के कारण वह बिना बताए चली गई थी. अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया. इसके साथ ही पीड़िता के परिजन भी पक्षद्रोही हो गए. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता और अभियुक्त ने विवाह कर लिया था और पीड़िता के परिजन उसके खिलाफ थे. ऐसे में उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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