जयपुर. भारत सरकार की ओर से 1 सितंबर, 2019 से लागू किए गए मोटर व्हीकल एक्ट को अधिकतर राज्यों में लागू नहीं किया गया था. वहीं, राजस्थान प्रदेश में भी अधिक जुर्माने के चलते नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया गया था. तकरीबन, 10 महीने के अंतराल के बाद बुधवार को राजस्थान सरकार ने इस नए अधिनियम को लागू कर दिया गया है.
हालांकि, केंद्र सरकार के अभियान के मुताबिक इसमें जुर्माने राशि को कम कर दिया गया है. वहीं, प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में जुर्माने राशि को काफी कम किया गया है. बता दें अब यातायात नियम तोड़ने पर जेब भी काफी ढीली हो जाएगी. प्रदेश में यातायात नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्माने में काफी बढ़ोतरी हुई है.
वहीं, अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर भी आमजन को जहां पहले 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ता था, तो वहीं अब इस जुर्माने को बढ़ाकर 5 हजार रुपए तक का कर दिया है. इसके साथ ही तय स्पीड से अधिक में वाहन चलाने पर अब 1 हजार रुपए का जुर्माना भी सरकार की ओर से तय कर दिया गया है. वहीं, वाहन नहीं रोकने और वजन कराने से मना करने और ओवरलोडिंग पर सरकार ने इस जुर्माने राशि को बढ़ाकर 40 हजार तक कर दिया है.
ऐसे में अब यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, इसके अलावा नियमों के उल्लघंन की गंभीरता को देखते हुए लाइसेंसों को भी निलंबित किया जाएगा. जिसे लेकर बुधवार को इस अधिनियम को लेकर भी परिवहन आयुक्त रवि जैन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.
पढ़ें- महाराणा प्रताप के तथ्यों से छेड़छाड़ मामले में CM गहलोत की सफाई, कहा- वे सभी के प्रेरणास्त्रोत
एक नजर में समझिए नए नियम
- सामान्य अपराध दो पहिया ₹100 और चार पहिया ₹200
- आदेशों की अवहेलना करने पर ₹500
- बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर ₹5000
- डीलर और कंपनी की ओर से वाहन में बदलाव करने पर ₹100000
- वाहन मालिक से वाहन में परिवर्तन पर ₹5000
- तेज गति से कार या बाइक चलाने पर ₹1000
- खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर ₹1000 दूसरे अपराध पर ₹10000
- बिना अनुमति रेसिंग करने पर पहली बार ₹5000 दोबारा करने पर ₹10000
- बिना रजिस्ट्रेशन ऑफ फिटनेस वाहन चलाने पर पहली बार ₹2000 दूसरी बार ₹5000
- बिना परमिट वाहन चलाने पर ₹10000
- वर्जित क्षेत्र में वाहन चलाने पर ₹20000
- वाहन का आकार अधिक होने पर ₹20000
- भारी वाहन को नहीं रोकने और वाहन को तुलवाने से मना करने पर ₹40000
- बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर ₹1000
- दुपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी बिठाने पर ₹1000
- बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ₹1000
- इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर ₹10000
- बिना बीमा वाहन चलाने पर ₹2000 दूसरे अपराध पर ₹4000
- वाहन में सुरक्षा संसाधन नहीं लगाने पर जैसे स्पीड गवर्नर ₹100000