जयपुर. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित मादक दवाइयां रखने व उनको बेचने से जुड़े मामले में आरोपी मनोचिकित्सक डॉ. अनिल तांबी को दो महीने की अंतरिम जमानत देने से इनकार (NDPS court rejected Dr Tambi interim bail) कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि वर्तमान में मादक पदार्थ से बनी दवाइयों के केसों में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे अपराध देश व समाज के लिए प्रतिकूल हैं. युवा पीढ़ी में नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए इस स्टेज पर आरोपी को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती.
आरोपी की ओर से अर्जी में कहा गया कि वह हार्ट का मरीज है. ऐसे में उसे दो माह की अंतरिम जमानत दी जाए. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि जेल नियमों के तहत कैदियों को समय-समय पर उपचार दिया जाता है और वहां इलाज की पर्याप्त सुविधा है. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत में आरोपी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.
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