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Mayor Election: सौम्या गुर्जर मामले में सुनवाई गुरुवार के लिए टली

ग्रेटर नगर निगम मेयर पद से बर्खास्तगी और उनके वार्ड में उपचुनाव को लेकर सौम्या गुर्जर की हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी गई. सौम्या के अधिवक्ता ने गुरुवार को होने वाले मेयर चुनाव पर रोक लगाने की गुहार लगाई (Somya Gurjar demands stay on by election) थी. बुधवार को अदालती समय पूरा होने के चलते कोर्ट ने सुनवाई टाली है.

Greater Nigam mayor election in Jaipur
सौम्या गुर्जर मामले में सुनवाई गुरुवार के लिए टली
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Published : Nov 9, 2022, 7:32 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेटर निगम मेयर पद से बर्खास्त सौम्या गुर्जर की याचिका पर सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की अदालत में बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालती समय पूरा होने पर सुनवाई टाल दी गई. सौम्या गुर्जर ने अपनी बर्खास्तगी और उपचुनाव को चुनौती दी है.

सुनवाई के दौरान सौम्या के अधिवक्ता ने गुरुवार को मेयर पद के लिए मतदान का हवाला देते हुए चुनाव पर रोक लगाने की गुहार (Greater Nigam mayor election in Jaipur) की. वहीं बाद में कोर्ट के रुख को देखते हुए मतगणना पर अंतरिम रोक लगाने को कहा, लेकिन कोर्ट ने किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सौम्या ने अपने वार्ड के पार्षद पद के उप चुनाव को रोकने के लिए याचिका दायर की है. जबकि चुनाव मेयर पद के लिए होने जा रहे हैं. सौम्या की ओर से कहा गया कि उन्हें मेयर पद से हटाने का आदेश जारी करने में प्रक्रिया का पालना नहीं किया गया.

पढ़ें: पूर्व मेयर साैम्या काे नहीं मिली राहत, वार्ड उपचुनाव पर हाईकोर्ट का अंतरिम राेक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को राज्य सरकार को दो दिन तक कार्रवाई नहीं करने को कहा था. इसके तीन दिन तक अवकाश था, लेकिन सरकार ने इसके ठीक अगले दिन आदेश जारी कर दिया. याचिकाकर्ता को अपने विधिक अधिकारों का उपयोग करने का समय भी नहीं दिया गया. गौरतलब है कि ग्रेटर निगम के तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह से अभद्रता के मामले में राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को मेयर पद से बर्खास्त करते हुए 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेटर निगम मेयर पद से बर्खास्त सौम्या गुर्जर की याचिका पर सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की अदालत में बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालती समय पूरा होने पर सुनवाई टाल दी गई. सौम्या गुर्जर ने अपनी बर्खास्तगी और उपचुनाव को चुनौती दी है.

सुनवाई के दौरान सौम्या के अधिवक्ता ने गुरुवार को मेयर पद के लिए मतदान का हवाला देते हुए चुनाव पर रोक लगाने की गुहार (Greater Nigam mayor election in Jaipur) की. वहीं बाद में कोर्ट के रुख को देखते हुए मतगणना पर अंतरिम रोक लगाने को कहा, लेकिन कोर्ट ने किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सौम्या ने अपने वार्ड के पार्षद पद के उप चुनाव को रोकने के लिए याचिका दायर की है. जबकि चुनाव मेयर पद के लिए होने जा रहे हैं. सौम्या की ओर से कहा गया कि उन्हें मेयर पद से हटाने का आदेश जारी करने में प्रक्रिया का पालना नहीं किया गया.

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सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को राज्य सरकार को दो दिन तक कार्रवाई नहीं करने को कहा था. इसके तीन दिन तक अवकाश था, लेकिन सरकार ने इसके ठीक अगले दिन आदेश जारी कर दिया. याचिकाकर्ता को अपने विधिक अधिकारों का उपयोग करने का समय भी नहीं दिया गया. गौरतलब है कि ग्रेटर निगम के तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह से अभद्रता के मामले में राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को मेयर पद से बर्खास्त करते हुए 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी.

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