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जस्टिस रजनीश भटनागर की राजस्थान HC में ट्रांसफर की सिफारिश बरकरार, अपील नामंजूर

सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज रजनीश भटनागर के राजस्थान हाईकोर्ट में तबादले की पूर्व में की गई सिफारिश को बरकरार रखा है.

Rajasthan High Court
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Published : Aug 17, 2023, 12:25 PM IST

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज रजनीश भटनागर का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला करने को लेकर पूर्व में की गई सिफारिश को दोहराया है. कॉलेजियम ने बीते 10 अगस्त को जस्टिस भटनागर के तबादले की सिफारिश की थी. इसके बाद 16 अगस्त को जस्टिस भटनागर ने कॉलेजियम को अभ्यावेदन देकर उन्हें दिल्ली में ही पदस्थापित रखने की प्रार्थना की थी. इस अभ्यावेदन पर विचार करते हुए कॉलेजियम की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से की गई प्रार्थना पत्र में कोई मेरिट नहीं है. ऐसे में पूर्व में लिए गए निर्णय के तहत एक बार फिर से उनके तबादले की सिफारिश की जाती है.

गौर है कि कॉलेजियम ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जे दवे, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस मन्नूरी लक्ष्मण का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की थी. इसके बाद जस्टिस मन्नूरी लक्ष्मण ने भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर नहीं करने और वैकल्पिक तौर पर उनका ट्रांसफर कर्नाटक हाईकोर्ट में करने का आग्रह किया था.

इसे भी पढ़ें - Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 9 नए जज, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ

लेकिन कॉलेजियम ने उनके इस आग्रह को नामंजूर कर दिया और उनके राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश को बरकरार रखा था. दरअसल, मालूम हो कि राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के पचास पद स्वीकृत हैं. इनमें से मौजूदा समय में सीजे सहित 34 जज कार्यरत हैं और 16 पद अभी भी खाली हैं.

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज रजनीश भटनागर का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला करने को लेकर पूर्व में की गई सिफारिश को दोहराया है. कॉलेजियम ने बीते 10 अगस्त को जस्टिस भटनागर के तबादले की सिफारिश की थी. इसके बाद 16 अगस्त को जस्टिस भटनागर ने कॉलेजियम को अभ्यावेदन देकर उन्हें दिल्ली में ही पदस्थापित रखने की प्रार्थना की थी. इस अभ्यावेदन पर विचार करते हुए कॉलेजियम की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से की गई प्रार्थना पत्र में कोई मेरिट नहीं है. ऐसे में पूर्व में लिए गए निर्णय के तहत एक बार फिर से उनके तबादले की सिफारिश की जाती है.

गौर है कि कॉलेजियम ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जे दवे, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस मन्नूरी लक्ष्मण का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की थी. इसके बाद जस्टिस मन्नूरी लक्ष्मण ने भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर नहीं करने और वैकल्पिक तौर पर उनका ट्रांसफर कर्नाटक हाईकोर्ट में करने का आग्रह किया था.

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लेकिन कॉलेजियम ने उनके इस आग्रह को नामंजूर कर दिया और उनके राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश को बरकरार रखा था. दरअसल, मालूम हो कि राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के पचास पद स्वीकृत हैं. इनमें से मौजूदा समय में सीजे सहित 34 जज कार्यरत हैं और 16 पद अभी भी खाली हैं.

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