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जेएलएन मार्ग बंद होने पर हाईकोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान, कमिश्नर और डीसीपी को किया तलब तो खुला रास्ता

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए (JLN Marg closed for last two days) पिछले दो दिन से बंद चल रहा जेएलएन मार्ग को खोलने के आदेश दिए.

JLN Marg closed for last two days,  intervention of Rajasthan High Court
जेएलएन मार्ग बंद होने पर हाईकोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान.
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Published : Mar 21, 2023, 8:02 PM IST

जयपुर. मेगा आईटी जॉब फेयर के कारण पिछले दो दिनों से बंद चल रहा जेएलएन मार्ग मंगलवार को हाईकोर्ट के दखल के बाद खुला. जेएलएन मार्ग को बंद करने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई और जस्टिस समीर जैन ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और डीसीपी ट्रेफिक प्रहलाद कृष्णिया को तत्काल पेश होने के आदेश दिए.

अदालती आदेश की पालना में दोनों अधिकारी भोजनावकाश के बाद हाईकोर्ट में पेश हुए. अदालत ने दोनों अधिकारियों को कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के लिए ही रास्ते को बंद किया जा सकता है. ऐसे में जेएलएन मार्ग को किसकी अनुमति से बंद किया गया है. इस मार्ग पर कई शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और एयरपोर्ट भी है. इसके अलावा अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: 5 साल पहले दिए आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करो, वरना शिक्षा निदेशक हाजिर हों-कोर्ट

ऐसे में इन हालातों में रास्ते को बंद नहीं कर सकते. जिस पर पुलिस अफसरों की ओर से अतिरिक्त महाधिक्ता राजेश महर्षि ने कहा कि उन्होंने रास्ता बंद नहीं किया है, बल्कि जॉब फेयर में आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक को डायवर्ट किया है. इसके साथ ही इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आमजन को सूचित भी कर दिया था. वहीं पुलिस एक्ट, 2007 के तहत डीसीपी ट्रेफिक का मैनेजमेंट कर सकता है. जिस पर अदालत ने पुलिस कमिश्नर व डीसीपी ट्रैफिक को जेएलएन मार्ग पर तुरंत ही ट्रैफिक बहाल करने के आदेश दिए. पुलिस कमिश्नर ने अदालत को आश्वासन दिया कि जेएलएन मार्ग पर ट्रैफिक बहाल कर रहे हैं, इसके बाद पुलिस ने रास्ता खोल दिया.

जयपुर. मेगा आईटी जॉब फेयर के कारण पिछले दो दिनों से बंद चल रहा जेएलएन मार्ग मंगलवार को हाईकोर्ट के दखल के बाद खुला. जेएलएन मार्ग को बंद करने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई और जस्टिस समीर जैन ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और डीसीपी ट्रेफिक प्रहलाद कृष्णिया को तत्काल पेश होने के आदेश दिए.

अदालती आदेश की पालना में दोनों अधिकारी भोजनावकाश के बाद हाईकोर्ट में पेश हुए. अदालत ने दोनों अधिकारियों को कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के लिए ही रास्ते को बंद किया जा सकता है. ऐसे में जेएलएन मार्ग को किसकी अनुमति से बंद किया गया है. इस मार्ग पर कई शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और एयरपोर्ट भी है. इसके अलावा अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं.

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ऐसे में इन हालातों में रास्ते को बंद नहीं कर सकते. जिस पर पुलिस अफसरों की ओर से अतिरिक्त महाधिक्ता राजेश महर्षि ने कहा कि उन्होंने रास्ता बंद नहीं किया है, बल्कि जॉब फेयर में आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक को डायवर्ट किया है. इसके साथ ही इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आमजन को सूचित भी कर दिया था. वहीं पुलिस एक्ट, 2007 के तहत डीसीपी ट्रेफिक का मैनेजमेंट कर सकता है. जिस पर अदालत ने पुलिस कमिश्नर व डीसीपी ट्रैफिक को जेएलएन मार्ग पर तुरंत ही ट्रैफिक बहाल करने के आदेश दिए. पुलिस कमिश्नर ने अदालत को आश्वासन दिया कि जेएलएन मार्ग पर ट्रैफिक बहाल कर रहे हैं, इसके बाद पुलिस ने रास्ता खोल दिया.

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