ETV Bharat / state

जयपुर : JDA ने कार्रवाई करते हुए दो अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए खातेदारी की करीब 10 बीघा जमीन पर दो अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है. 8 बीघा जमीन पर पांचू विहार कॉलोनी नाम से दो अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी.

illegal colonies, action against illegal colonies
JDA ने कार्रवाई करते हुए दो अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया
author img

By

Published : Jun 2, 2021, 10:22 PM IST

जयपुर. JDA के प्रवर्तन दस्ते ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए निजी खातेदारी की करीब 10 बीघा जमीन पर दो अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. जोन 9 में कार्रवाई करते हुए निजी खातेदारों के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को भी लिखा है.

जोन 9 क्षेत्राधिकार में ग्राम कल्याणपुरा में करीब 2 बीघा निजी खातेदारी जमीन पर दीपक नगर कॉलोनी और इसी के पास लगती हुई 8 बीघा जमीन पर पांचू विहार कॉलोनी नाम से दो अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां जेडीए की अनुमति के बिना ग्रेवल सड़कें, मिट्टी की कच्ची सड़क, बाउंड्री वॉल, मकान के लिए प्रारंभिक निर्माण और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. जिसे राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा ध्वस्त किया गया.

यहां नियोजित ढंग से 6 महीने पहले बने एक मकान को नियमानुसार नोटिस भी जारी किया गया. ये कार्रवाई उपनियंत्रक प्रवर्तन (चतुर्थ), प्रवर्तन अधिकारी जोन 9, जोन 4, जोन 6, जोन 10, प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा संपादित की गई.

ये भी पढ़ें: कुख्यात बदमाश कैलाश मंजू के नाम पर पुलिसकर्मी वसूल रहे थे रिश्वत, ACB ने दर्ज किया मुकदमा

कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदार के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करके खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को भी लिखा गया. संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है ताकि अवैध कॉलोनी बसाने की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगे.

जयपुर. JDA के प्रवर्तन दस्ते ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए निजी खातेदारी की करीब 10 बीघा जमीन पर दो अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. जोन 9 में कार्रवाई करते हुए निजी खातेदारों के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को भी लिखा है.

जोन 9 क्षेत्राधिकार में ग्राम कल्याणपुरा में करीब 2 बीघा निजी खातेदारी जमीन पर दीपक नगर कॉलोनी और इसी के पास लगती हुई 8 बीघा जमीन पर पांचू विहार कॉलोनी नाम से दो अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां जेडीए की अनुमति के बिना ग्रेवल सड़कें, मिट्टी की कच्ची सड़क, बाउंड्री वॉल, मकान के लिए प्रारंभिक निर्माण और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. जिसे राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा ध्वस्त किया गया.

यहां नियोजित ढंग से 6 महीने पहले बने एक मकान को नियमानुसार नोटिस भी जारी किया गया. ये कार्रवाई उपनियंत्रक प्रवर्तन (चतुर्थ), प्रवर्तन अधिकारी जोन 9, जोन 4, जोन 6, जोन 10, प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा संपादित की गई.

ये भी पढ़ें: कुख्यात बदमाश कैलाश मंजू के नाम पर पुलिसकर्मी वसूल रहे थे रिश्वत, ACB ने दर्ज किया मुकदमा

कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदार के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करके खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को भी लिखा गया. संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है ताकि अवैध कॉलोनी बसाने की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.