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जयपुर में फिर चला JDA का जेसीबी, तीन अवैध कालोनियों को किया ध्वस्त

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए जोन 12 में तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया. जेडीए ने राजधानी के भांकरोटा, मुकुंदपुरा और निमेड़ा इलाके में कार्रवाई को अंजाम दिया है.

Jaipur Development Authority, JDA action against encroachment, अतिक्रमण को हटाया गया, Encroachment in jaipur
तीन अवैध कालोनियों को किया गया ध्वस्त
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Published : Dec 25, 2020, 10:48 PM IST

जयपुर. जेडीए का पीला पंजा शुक्रवार को निजी खातेदारी भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण पर पड़ा. जोन 12 क्षेत्राधिकार में भांकरोटा, मुकुंदपुरा और निमेड़ा में तीन अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई.

भांकरोटा इलाके में करीब 5 बीघा जमीन पर अर्जुन नगर नाम से अवैध कॉलोनी बसाने के लिए सड़कें, बाउंड्री वॉल, पत्थरगढ़ी और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. इसी तरह मुकुंदपुरा में दो बीघा जमीन पर ओम वाटिका और निमेड़ा में तीन बीघा जमीन पर श्याम वाटिका के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी.

यहां राजस्व स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है. कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई. खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया है.

ये भी पढ़ें: शादियों में रोटी सेकने वाली से दिलाए 7 फेरे, चार दिन बाद दुल्हन ने दूल्हे को फोन कर कहा- आपके साथ धोखा हुआ है

संबंधित निजी खातेदार से जेडीए की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूलने और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के खिलाफ सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए कहा गया है.

जयपुर. जेडीए का पीला पंजा शुक्रवार को निजी खातेदारी भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण पर पड़ा. जोन 12 क्षेत्राधिकार में भांकरोटा, मुकुंदपुरा और निमेड़ा में तीन अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई.

भांकरोटा इलाके में करीब 5 बीघा जमीन पर अर्जुन नगर नाम से अवैध कॉलोनी बसाने के लिए सड़कें, बाउंड्री वॉल, पत्थरगढ़ी और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. इसी तरह मुकुंदपुरा में दो बीघा जमीन पर ओम वाटिका और निमेड़ा में तीन बीघा जमीन पर श्याम वाटिका के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी.

यहां राजस्व स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है. कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई. खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया है.

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संबंधित निजी खातेदार से जेडीए की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूलने और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के खिलाफ सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए कहा गया है.

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