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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा, कोर्ट ने की ये टिप्पणी

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से (Jaipur POCSO court sentenced ) दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है.

Jaipur POCSO court sentenced,  sentenced 10 years imprisonment
अभियुक्त को 10 साल की सजा.
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Published : Jul 11, 2023, 8:03 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल कर जेवरात हड़पने वाले अभियुक्त सुमित सिंह को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे क्षति पहुंचाई है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने एक जनवरी 2022 को श्याम नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया पीड़ित परिवार के संपर्क में आए अभियुक्त ने पीड़िता की डायबिटीज का हिमाचल के मैक्लोडगंज में इलाज कराने का झांसा दिया. इस दौरान अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को सुनाई 3 साल की सजा

वहीं अभियुक्त ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से घर के जेवरात मंगा लिए और पचास हजार रुपए की भी मांग की. ऐसे में पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इस पर पीड़िता की मां ने थाने में अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए जुर्माने से दंडित किया है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल कर जेवरात हड़पने वाले अभियुक्त सुमित सिंह को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे क्षति पहुंचाई है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने एक जनवरी 2022 को श्याम नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया पीड़ित परिवार के संपर्क में आए अभियुक्त ने पीड़िता की डायबिटीज का हिमाचल के मैक्लोडगंज में इलाज कराने का झांसा दिया. इस दौरान अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को सुनाई 3 साल की सजा

वहीं अभियुक्त ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से घर के जेवरात मंगा लिए और पचास हजार रुपए की भी मांग की. ऐसे में पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इस पर पीड़िता की मां ने थाने में अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए जुर्माने से दंडित किया है.

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