जयपुर. प्रदेश में एक बार फिर कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक लग गई है. निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कलेक्टरों सहित चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के 6 जनवरी से 8 फरवरी तक तबादलों और पोस्टिंग पर रोक लग गई है. एक महीने तक चलने वाले मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते यह रोक लगी है.
आयोग से लेनी होगी अनुमतिः निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार राज्य सरकार जिला निर्वाचन अधिकारियों यानि कलेक्टर्स, रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग बिना भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के नहीं कर सकेंगी. जरूरत होने पर आयोग को प्रस्ताव भेजना होगा, जहां से अनुमति के बाद सरकार आदेश जारी कर सकती है. इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार 6 जनवरी से 8 फरवरी तक मतदाता सूचियां के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े जिला निर्वाचन अधिकारी यानि कलेक्टर, ERO जैसे अधिकारियों के रिक्त पद होने पर तुरंत सरकार को भरने होंगे.
साथ ही जहां जरूरत है, वहां पर पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाए जा सकते हैं. BLO सहित AERO और उसके निचले स्तर के अधिकारियों के तबादलों का निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर होगा. पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी आयोग के नियंत्रण के अधीन रहेंगे और उनके ट्रांसफर व पोस्टिंग के पावर आयोग के पास ही रहेंगे.