जयपुर. जिले के सत्र न्यायालय ने डेटिंग ऐप के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर मई, 2018 में युवक दुष्यंत शर्मा की हत्या करने से जुड़े आरोपी प्रिया सेठ और अन्य के खिलाफ अभियोजन पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो गई. वहीं, अब बचाव पक्ष की बहस शुरू हो गई है. शुरुआत में आरोपी दीक्षांत कामरा की ओर से मामले में गुरुवार को बहस की गई.
बंधक बनाकर मांगी फिरौती, फिर हत्या : दरअसल इस मामले में आईओ सहित सभी 45 गवाहों के बयान पूरे होने के बाद अभियोजन पक्ष की अंतिम बहस पूरी हुई. केस के आईओ ने अपनी गवाही में कहा था कि आरोपी प्रिया सेठ ने सोशल मीडिया के जरिए दुष्यंत को फंसाया था. वह दुष्यंत को पैसे वाला समझकर अपने फ्लैट पर ले गई, जहां उसके दोस्त दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया भी थे. इन्होंने दुष्यंत से बड़ा रकम लेने के लिए उसे बंधक बनाकर मारपीट की और उसके पिता से फिरौती मांगी, लेकिन बाद में उन्होंने दुष्यंत की हत्या कर दी गई. ऐसे में प्रिया सेठ सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप प्रमाणित पाया गया है.
सूटकेस में रखकर शव पहाड़ियों से फेंका : कोर्ट के समक्ष 62 आर्टिकल पेश किए गए हैं. पुलिस की जांच, एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट में भी आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य जुर्म प्रमाणित माना है. पुलिस ने प्रिया सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पेश चालान में माना था कि इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत दुष्यंत शर्मा की हत्या की और सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश सूटकेस में रखकर आमेर की पहाड़ियों में फेंक दी थी. इस वारदात के बाद मृतक के पिता रामेश्वर प्रसाद ने आरोपी प्रिया सेठ सहित अन्य के खिलाफ झोटवाड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.