जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वन बार वन वोट के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 27 सितंबर को होने वाले चुनाव पर 19 अगस्त को लगाई रोक को हटा लिया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश महासचिव पद के प्रत्याशी सुमेरसिंह ओला की याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.
न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने इस मामले में कहा है कि मामले में खंडपीठ वन बार वन वोट से चुनाव कराने के लिए कह चुकी है. ऐसे में अलग से आदेश देने की कोई जरुरत नहीं है.
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याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का पिछले साल 10 मई को चुनाव हुआ था. जिसमें नियमानुसार वन बार वन वोट के प्रावधान को लागू किया जाना था. इस संबंध में अदालतों ने भी दिशा-निर्देश दिए हैं. इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से पेश अवमानना याचिका भी लंबित चल रही है. इसके बावजूद इस साल 27 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव में एक बार फिर इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा रहा है.