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मंत्रालयिक कर्मचारियों की रिकवरी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - Finance department recovery stopped

अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के तहत कर्मचारियों से की जा रही रिकवरी पर अंतरिम रोक लगाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख वित्त सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Highcourt summoned officials, highcourt stopped financial recovery
मंत्रालयिक कर्मचारियों की रिकवरी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Sep 17, 2020, 10:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वित्त विभाग की ओर से अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के तहत कर्मचारियों से की जा रही रिकवरी पर अंतरिम रोक लगा दी है.

Highcourt summoned officials, highcourt stopped financial recovery
मंत्रालयिक कर्मचारियों की रिकवरी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख वित्त सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायधीश इंद्रजीत और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें- राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर नहीं थम रहा विवाद, पुलिस के पहरे में यूथ कांग्रेस मुख्यालय

याचिका में अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से 30 अक्टूबर, 2017 को एक अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों की ग्रेड पे घटा दी गई. वहीं इस अधिसूचना को एक जुलाई 2013 से लागू करते हुए इस अवधि में दिए गए अधिक वेतन की रिकवरी निकाल दी.

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार किसी भी आदेश को भूतलक्ष प्रभाव से लागू नहीं कर सकती. ऐसे में रिकवरी पर रोक लगाते हुए अधिसूचना को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वित्त विभाग की ओर से अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के तहत कर्मचारियों से की जा रही रिकवरी पर अंतरिम रोक लगा दी है.

Highcourt summoned officials, highcourt stopped financial recovery
मंत्रालयिक कर्मचारियों की रिकवरी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख वित्त सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायधीश इंद्रजीत और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से 30 अक्टूबर, 2017 को एक अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों की ग्रेड पे घटा दी गई. वहीं इस अधिसूचना को एक जुलाई 2013 से लागू करते हुए इस अवधि में दिए गए अधिक वेतन की रिकवरी निकाल दी.

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार किसी भी आदेश को भूतलक्ष प्रभाव से लागू नहीं कर सकती. ऐसे में रिकवरी पर रोक लगाते हुए अधिसूचना को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

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