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नगरीय निकायों में फूड हैंडलर्स को लाइसेंस देने के साथ ही अब जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन भी करेंगे स्वास्थ्य अधिकारी

राजस्थान के नगरीय निकायों में लगे स्वास्थ्य अधिकारी अब जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन भी करेंगे. साथ ही नगरीय निकायों में फूड हैंडलर्स को लाइसेंस देंगे.

Health officers gives license
Health officers gives license
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Published : Dec 14, 2022, 8:04 PM IST

Updated : Dec 15, 2022, 9:11 AM IST

जयपुर. प्रदेश के नगरीय निकायों में लगे स्वास्थ्य अधिकारी और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अब जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन, फूड हैंडलर पर नियंत्रण के (Health officer gives NOC) लिए लाइसेंस देने समेत अन्य काम करेंगे. साथ ही स्वायत्त शासन विभाग ने स्वास्थ्य अधिकारियों और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को नर्सिंग-होम क्लीनिंग, हॉस्पिटल्स और बायो मेडिकल वेस्ट उत्पन्न करने वालों पर नियंत्रण करने के लिए भी निर्देशित किया है. वहीं, इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारी और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को सिनेमा हॉल, ड्रामा हॉल, स्विमिंग पूल को जन-स्वास्थ्य, ब्यूटी पार्लर, सैलून को भी एनओसी देने का काम करेंगे.

राज्य सरकार ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की (Rajasthan Municipal Act 2009) धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य की नगरीय निकायों में कार्यरत, पदस्थापित एमबीबीएस डिग्रीधारी स्वास्थ्य (Health officers gives license in Rajasthan) अधिकारियों, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों के मापदंडों को निर्धारित किया है. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि स्वास्थ्य अधिकारियों और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को अब जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन का भी काम करेंगे.

इसे भी पढ़ें - Urban Body By Election in Rajasthan : नगरीय निकाय उपचुनाव का एलान, नवंबर में इस दिन होगा मतदान

इसके साथ ही मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले व्यवसाय पर नियंत्रण करते हुए विभागीय नियमानुसार लाइसेंस देने का भी काम करेंगे. जिसके तहत Eating House, Bakery, Lodging House, Sweet Shops, Meat Shops, फूड हैंडलर, होटल, ढाबा, बेकरी और अन्य फूड हैंडल व्यवसाय पर हैल्थ लाइसेंस देकर उन पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सिनेमा हॉल, ड्रामा हॉल, स्विमिंग पूल को जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से एनओसी देने का भी काम सौंपा गया है.

वहीं, जन-स्वास्थ्य की द्वष्टि से अनिवार्य कृत्यों का पालन करते हए ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि को भी एनओसी देना होगा. इतना ही नहीं इसके अलावा स्वायत्त शासन विभाग ने स्वास्थ्य अधिकारियों और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को नर्सिंग-होम क्लीनिंग, हॉस्पिटल्स और बायो मेडिकल वेस्ट उत्पन्न करने वालों पर नियंत्रण करने के लिए भी निर्देशित किया है.

वहीं, विभिन्न बीमारियों की निगरानी करने, रजिस्ट्रेशन करने, वेक्टर बोर्न बीमारियों पर नियंत्रण के संबंध में मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक छिड़काव, फोगिंग, रेजिड्यूल स्प्रे, स्पेस स्प्रे करने, स्कूल हैल्थ प्रोग्राम के संबंध में पाक्षिक और एक दिन सरकारी स्कूल के बच्चों को विभिन्न बीमारियों worm infestation, scabies, dental carries, vitamine deficiencies, refractive error के लिए स्क्रीनिंग करने,

इलाज के लिए रेफरल करने, निगम की ओर से डिस्पेंसरी (चिकित्सालय) स्थापित होने के बाद बीमारियों का इलाज करने, फैमिली प्लानिंग, इम्युनाईजेशन, राष्ट्रीय प्रोग्राम में निगम स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने, जयपुर नगर निगम सीमा में स्थित सरकारी/प्राइवेट स्कूल/शिक्षण संस्थाओं को स्वयं के आवेदन पर स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाण-पत्र जारी करने, हेल्थ स्टोर प्रभारी का कार्य (सफाई कर्मचारी को सफाई कार्य के लिए आवश्यक स्थाई/अस्थाई सफाई सामग्री को क्रय कर वितरण करना) भी शामिल है.

जयपुर. प्रदेश के नगरीय निकायों में लगे स्वास्थ्य अधिकारी और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अब जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन, फूड हैंडलर पर नियंत्रण के (Health officer gives NOC) लिए लाइसेंस देने समेत अन्य काम करेंगे. साथ ही स्वायत्त शासन विभाग ने स्वास्थ्य अधिकारियों और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को नर्सिंग-होम क्लीनिंग, हॉस्पिटल्स और बायो मेडिकल वेस्ट उत्पन्न करने वालों पर नियंत्रण करने के लिए भी निर्देशित किया है. वहीं, इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारी और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को सिनेमा हॉल, ड्रामा हॉल, स्विमिंग पूल को जन-स्वास्थ्य, ब्यूटी पार्लर, सैलून को भी एनओसी देने का काम करेंगे.

राज्य सरकार ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की (Rajasthan Municipal Act 2009) धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य की नगरीय निकायों में कार्यरत, पदस्थापित एमबीबीएस डिग्रीधारी स्वास्थ्य (Health officers gives license in Rajasthan) अधिकारियों, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों के मापदंडों को निर्धारित किया है. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि स्वास्थ्य अधिकारियों और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को अब जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन का भी काम करेंगे.

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इसके साथ ही मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले व्यवसाय पर नियंत्रण करते हुए विभागीय नियमानुसार लाइसेंस देने का भी काम करेंगे. जिसके तहत Eating House, Bakery, Lodging House, Sweet Shops, Meat Shops, फूड हैंडलर, होटल, ढाबा, बेकरी और अन्य फूड हैंडल व्यवसाय पर हैल्थ लाइसेंस देकर उन पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सिनेमा हॉल, ड्रामा हॉल, स्विमिंग पूल को जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से एनओसी देने का भी काम सौंपा गया है.

वहीं, जन-स्वास्थ्य की द्वष्टि से अनिवार्य कृत्यों का पालन करते हए ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि को भी एनओसी देना होगा. इतना ही नहीं इसके अलावा स्वायत्त शासन विभाग ने स्वास्थ्य अधिकारियों और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों को नर्सिंग-होम क्लीनिंग, हॉस्पिटल्स और बायो मेडिकल वेस्ट उत्पन्न करने वालों पर नियंत्रण करने के लिए भी निर्देशित किया है.

वहीं, विभिन्न बीमारियों की निगरानी करने, रजिस्ट्रेशन करने, वेक्टर बोर्न बीमारियों पर नियंत्रण के संबंध में मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक छिड़काव, फोगिंग, रेजिड्यूल स्प्रे, स्पेस स्प्रे करने, स्कूल हैल्थ प्रोग्राम के संबंध में पाक्षिक और एक दिन सरकारी स्कूल के बच्चों को विभिन्न बीमारियों worm infestation, scabies, dental carries, vitamine deficiencies, refractive error के लिए स्क्रीनिंग करने,

इलाज के लिए रेफरल करने, निगम की ओर से डिस्पेंसरी (चिकित्सालय) स्थापित होने के बाद बीमारियों का इलाज करने, फैमिली प्लानिंग, इम्युनाईजेशन, राष्ट्रीय प्रोग्राम में निगम स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने, जयपुर नगर निगम सीमा में स्थित सरकारी/प्राइवेट स्कूल/शिक्षण संस्थाओं को स्वयं के आवेदन पर स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाण-पत्र जारी करने, हेल्थ स्टोर प्रभारी का कार्य (सफाई कर्मचारी को सफाई कार्य के लिए आवश्यक स्थाई/अस्थाई सफाई सामग्री को क्रय कर वितरण करना) भी शामिल है.

Last Updated : Dec 15, 2022, 9:11 AM IST
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