जयपुर. राज्य सरकार की चार अधिसूचना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को सरकार की ओर से राज्यपाल कार्यालय को भेजी गई अलग-अलग अधिक सूचनाओं में से 4 अधिसूचनाओं को मंजूरी दे दी गई है. राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अब यह अधिसूचना लागू हो जाएगी.
संविदा कार्मिकों को पूर्व में की गई सेवा का लाभ : पहली अधिसूचना में राज्य सेवा की उस प्रस्ताव अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है, जिसके अंतर्गत अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन (राजस्थान कांटेक्ट्रैचूअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2022) की ही तरह संविदा कार्मिकों को भी पूर्व में की गई सेवा का लाभ मिल सकेगा. राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविदा कर्मियों को नवीन संविदा नियमों में आने से पहले की सेवा से लाभ दिए जाने संबंधित संशोधन अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रस्ताव की मंत्रिमंडल आज्ञा का अनुमोदन किया है.
मंत्रालयिक सेवा नियमों को मंजूरी : दूसरी अधिसूचना में मंत्रालयिक सेवा नियमों को मंजूरी में शीघ्रलीपिक, निजी सहायक पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने संबंधित प्रावधान के प्रस्तावित संशोधन को भी स्वीकृति दी है.
पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को राहत : तीसरी अधिसूचना में राज्यपाल ने राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के सीधी भर्ती में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में इनकी रिक्तियों को तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेषित किए जाने के लिए विविध सेवा नियमों में संशोधन के लिए जारी अधिसूचना प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है.
रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी फॉर एससी एंड एसटी में संशोधन : चौथी अधिसूचना में सभी सेवा नियमों में समरूपता लाने के अंतर्गत ‘रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज फॉर शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स’ के उपनियम चार में संशोधन किए जाने की ओर से प्रस्तावित अधिसूचना का अनुमोदन किया है. सेवा नियमों में यह संशोधन अधिसूचना लागू होने से 17 जनवरी, 2013 के प्रावधान लागू हो जाएंगे.