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बामनवास विधायक के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द - बौली पंचायत समिति

जयपुर में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा के खिलाफ आपसी रंजिश के चलते सवाई माधोपुर के बौली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.

न्यायाधीश पंकज भंडारी, jaipur latest news
बामनवास विधायक के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द
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Published : Dec 7, 2019, 8:03 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बामनवास विधायक इंदिरा मीणा के खिलाफ आपसी रंजिश के चलते सवाई माधोपुर के बौली थाने में पिछले जून माह में दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश इंदिरा मीणा और अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि बौली पंचायत समिति के प्रधान बाबूलाल ने 26 जून 2019 को आपसी रंजिश के चलते याचिकाकर्ता और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता और बाबूलाल एक ही गांव के हैं और पडौसी हैं. दोनों ने एक-दूसरे पर मुकदमे दर्ज कराए थे. वहीं, अब उनमें समझौता हो गया है. ऐसे में एफआईआर को रद्द किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बामनवास विधायक इंदिरा मीणा के खिलाफ आपसी रंजिश के चलते सवाई माधोपुर के बौली थाने में पिछले जून माह में दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश इंदिरा मीणा और अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि बौली पंचायत समिति के प्रधान बाबूलाल ने 26 जून 2019 को आपसी रंजिश के चलते याचिकाकर्ता और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता और बाबूलाल एक ही गांव के हैं और पडौसी हैं. दोनों ने एक-दूसरे पर मुकदमे दर्ज कराए थे. वहीं, अब उनमें समझौता हो गया है. ऐसे में एफआईआर को रद्द किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बामनवास विधायक इंदिरा मीणा के खिलाफ आपसी रंजिश के चलते सवाई माधोपुर के बौली थाने में गत जून माह में दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश इंदिरा मीणा व अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में कहा गया कि बौली पंचायत समिति के प्रधान पत्र बाबूलाल ने 26 जून 2019 को आपसी रंजिश के चलते याचिकाकर्ता और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट और एससी,एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता और बाबूलाल एक ही गांव के हैं और पडौसी हैं। दोनों ने एक-दूसरे पर मुकदमे दर्ज कराए थे। वहीं अब उनमें समझौता हो गया है। ऐसे में एफआईआर को रद्द किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।  Conclusion:
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