जयपुर. शहर में गुरुवार को खाद्य पदार्थ सब्सटेंडर्ड एवं मिस ब्रांड पाए जाने पर प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है. प्रशासन की ओर से मिलावट खोरी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. साथ ही जांच के बाद नमूने मिस ब्रांड या सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है.
बता दें कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर उत्तर ने बुधवार को छह मामलों में अपना फैसला सुनाते हुए खाद्य पदार्थ मिस ब्रांड या सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर जुर्माना लगाया. वहीं मजिस्ट्रेट शहर उत्तर कनिष्क सैनी ने मैसर्स ओम एंटरप्राइजेज जेडीए कॉलोनी नारदपुरा जयपुर पर मिल्क केक सब्सटेंडर्ड पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही मैसर्स श्री श्याम वेजिटेबल कार्यालय एक गोविंद नगर ईस्ट आमेर रोड जयपुर का मामला खारिज कर दिया. इसी तरह ग्राम पातल वास पोस्ट भावनी तहसील जमवारामगढ़ पर दूध सब्सटेंडर्ड पाए जाने पर 10 हजार का जुर्माना लगा.
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इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई -
- मैसर्स श्री सद्गरु ट्रेडर्स मंदिर पर खाद्य पदार्थ मिस ब्रांड पाए जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
- मैसर्स साधुराम बालूराम शॉपिंग सेंटर दूध मंडी सुभाष नगर पर मावा सब्सटेंडर्ड मिलने पर 15000 का जुर्माना
- मैसर्स कृष्णा मार्केटिंग ऑटोमोबाइल नगर गलता रोड पर नूडल्स मिस ब्रांड मिलने पर 3 लाख का जुर्माना लगाया
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इस तरह से 3 लाख 90 हजार का जुर्माना लगाया गया. अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तर कनिष्क सैनी ने बताया कि मिलावट खोरी के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. यदि इस तरह के कोई मामले आएगा तो ऐसे ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.