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विदेश यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री के परिजनों का लगेज छूटा, एतिहाद एयरवेज पर हर्जाना - जिला उपभोक्ता आयोग

पूर्व मंत्री व मौजूदा एमएलए कालीचरण सराफ के परिजनों का लगेज अबू धाबी में ही छूटने को सेवा दोष मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने एयरवेज और श्रीराम फलेक्सी टूर पर 3.21 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

Fine on Etihad Airways
एतिहाद एयरवेज पर हर्जाना
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 25, 2023, 7:48 PM IST

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-3 ने विदेश यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री व मौजूदा एमएलए कालीचरण सराफ के परिजनों का लगेज अबू धाबी में ही छूटने को सेवा दोष करार देते हुए एतिहाद एयरवेज व श्रीराम फलेक्सी टूर पर 3.21 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

आयोग ने कहा कि विदेश में यात्रा के दौरान लगेज छूटने से परिवादी व उसके परिवारजनों को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा और रुपए खर्च कर कपड़े खरीदने पड़े. इतना ही नहीं परिवादी की बेटी ग्लूटिन बीमारी से ग्रसित थी और उसकी दवाई व खाने-पीने का सामान भी उसी लगेज में था. ऐसे में लगेज नहीं मिलने पर परिवादी की बेटी की स्थिति भी गंभीर हो गई. यह विपक्षीगण की सेवा में कमी है और इसके लिए क्षतिपूर्ति दिलवाई जानी जरूरी है.

पढ़ें: Rajasthan Highcourt Order: तय समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं देना सेवा दोष, बिल्डर को देना होगा हर्जाना

आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्या सीमा शर्मा ने यह आदेश विवेक सराफ के परिवाद पर दिए. परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने खुद व अपने परिवारजनों के लिए 26 मार्च, 2019 को दिल्ली से वाया आबुधाबी, एम्सटरड्रम जाने के लिए एतिहाद एयरवेज सहित टूर कंपनी को 201580 रुपए का भुगतान कर टिकट बुक कराए थे. तय तारीख को परिवादी अपने परिजनों सहित गया. इस दौरान अबू धाबी से एम्सटरड्रम जाने के बाद उनका लगेज वहां पर नहीं मिला.

पढ़ें: District Consumer Commission jaipur: शादी में तय सुविधाएं नहीं देने को माना सेवा दोष, शिव विलास पर पांच लाख का हर्जाना

स्विस पोर्ट पर संपर्क किया तो कहा कि उनका लगेज अबू धाबी में ही रह गया. एम्सटरड्रम पहुंचते ही परिवादी व उसकी पत्नी व बच्चों को अत्यधिक ठंड लगी. उसने एयरलाइंस में संपर्क किया, तो कहा कि लगेज आने में देरी होगी. इसके चलते परिवादी को सभी के लिए कपड़े खरीदने पड़े और उनकी तबीयत भी खराब हो गई. लगेज छूटने के कारण परिवादी व उसके परिवार को शारीरिक, आर्थिक व मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी और उसका पूरा टूर प्रोग्राम ही खराब हो गया. ऐसे में उन्हें हर्जाना दिलाया जाए.

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-3 ने विदेश यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री व मौजूदा एमएलए कालीचरण सराफ के परिजनों का लगेज अबू धाबी में ही छूटने को सेवा दोष करार देते हुए एतिहाद एयरवेज व श्रीराम फलेक्सी टूर पर 3.21 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

आयोग ने कहा कि विदेश में यात्रा के दौरान लगेज छूटने से परिवादी व उसके परिवारजनों को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा और रुपए खर्च कर कपड़े खरीदने पड़े. इतना ही नहीं परिवादी की बेटी ग्लूटिन बीमारी से ग्रसित थी और उसकी दवाई व खाने-पीने का सामान भी उसी लगेज में था. ऐसे में लगेज नहीं मिलने पर परिवादी की बेटी की स्थिति भी गंभीर हो गई. यह विपक्षीगण की सेवा में कमी है और इसके लिए क्षतिपूर्ति दिलवाई जानी जरूरी है.

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आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्या सीमा शर्मा ने यह आदेश विवेक सराफ के परिवाद पर दिए. परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने खुद व अपने परिवारजनों के लिए 26 मार्च, 2019 को दिल्ली से वाया आबुधाबी, एम्सटरड्रम जाने के लिए एतिहाद एयरवेज सहित टूर कंपनी को 201580 रुपए का भुगतान कर टिकट बुक कराए थे. तय तारीख को परिवादी अपने परिजनों सहित गया. इस दौरान अबू धाबी से एम्सटरड्रम जाने के बाद उनका लगेज वहां पर नहीं मिला.

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स्विस पोर्ट पर संपर्क किया तो कहा कि उनका लगेज अबू धाबी में ही रह गया. एम्सटरड्रम पहुंचते ही परिवादी व उसकी पत्नी व बच्चों को अत्यधिक ठंड लगी. उसने एयरलाइंस में संपर्क किया, तो कहा कि लगेज आने में देरी होगी. इसके चलते परिवादी को सभी के लिए कपड़े खरीदने पड़े और उनकी तबीयत भी खराब हो गई. लगेज छूटने के कारण परिवादी व उसके परिवार को शारीरिक, आर्थिक व मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी और उसका पूरा टूर प्रोग्राम ही खराब हो गया. ऐसे में उन्हें हर्जाना दिलाया जाए.

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