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सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, पट्टों पर स्टांप ड्यूटी में छूट की बढ़ाई अवधि - राजस्थान सरकार

सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की अवधि बढ़ा दी गई है. जिसका लाभ एक जून से 31 जुलाई तक मिल सकेगा.

पट्टों पर स्टांप ड्यूटी में छूट की बढ़ाई अवधि
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Published : May 31, 2019, 8:30 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पहल करते हुए पट्टों पर स्टांप ड्यूटी में छूट की अवधि को बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय और राजकीय उपक्रमों द्वारा आवंटित या बेची गई भूमि के पट्टे और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के तहत स्थानीय निकाय एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा नियमन के बाद जारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ अब 1 जून से 31 जुलाई 2019 तक कर दिया है. जिसके तहत लोगों का इस अवधि तक इस छूट का लाभ मिल सकेगा.

पट्टों पर स्टांप ड्यूटी में छूट की बढ़ाई अवधि

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में यह निर्णय लिया है. ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्टांप ड्यूटी में रियायत का लाभ मिल सके. इस अधिसूचना के अनुसार रियायत की अवधि के दौरान जारी पट्टों पर देय स्टाम्प ड्यूटी, इस अवधि के बाद जारी होने वाले पट्टों पर देय स्टाम्प ड्यूटी से अधिक नहीं होगी.

साथ ही रियायत की अवधि के बाद निष्पादित पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी प्रतिफल की राशि के 50 प्रतिशत या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत दोनों में से जो भी अधिक हो, से ज्यादा नहीं होगी. वहीं रियायत का लाभ उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन या रेफरेन्स के लिए लंबित तथा कलेक्टर (मुद्रांक) या अन्य न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन लंबित मामलों पर भी मिल सकेगा, लेकिन नियमानुसार भुगतान की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पहल करते हुए पट्टों पर स्टांप ड्यूटी में छूट की अवधि को बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय और राजकीय उपक्रमों द्वारा आवंटित या बेची गई भूमि के पट्टे और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के तहत स्थानीय निकाय एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा नियमन के बाद जारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ अब 1 जून से 31 जुलाई 2019 तक कर दिया है. जिसके तहत लोगों का इस अवधि तक इस छूट का लाभ मिल सकेगा.

पट्टों पर स्टांप ड्यूटी में छूट की बढ़ाई अवधि

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में यह निर्णय लिया है. ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्टांप ड्यूटी में रियायत का लाभ मिल सके. इस अधिसूचना के अनुसार रियायत की अवधि के दौरान जारी पट्टों पर देय स्टाम्प ड्यूटी, इस अवधि के बाद जारी होने वाले पट्टों पर देय स्टाम्प ड्यूटी से अधिक नहीं होगी.

साथ ही रियायत की अवधि के बाद निष्पादित पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी प्रतिफल की राशि के 50 प्रतिशत या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत दोनों में से जो भी अधिक हो, से ज्यादा नहीं होगी. वहीं रियायत का लाभ उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन या रेफरेन्स के लिए लंबित तथा कलेक्टर (मुद्रांक) या अन्य न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन लंबित मामलों पर भी मिल सकेगा, लेकिन नियमानुसार भुगतान की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा.

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जयपुर -

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल , पट्टों पर स्टांप ड्यूटी में छूट की अवधि बढ़ाई

एंकर:- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहल करते हुए पदों पर स्टांप ड्यूटी में छूट की अवधि को बढ़ा दिया है , राज्य सरकार स्थानीय निकाय और राजकीय उपक्रमों द्वारा आवंटित या बेची गई भूमि के पट्टे और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के तहत स्थानीय निकाय एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा नियमन के पश्चात जारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ अब 1 जून 2019 से 31 जुलाई 2019 तक मिल सकेगा , मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में यह निर्णय लिया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्टांप ड्यूटी में रियायत का लाभ मिल सके अधिसूचना के अनुसार रियायत की अवधि के दौरान जारी पट्टों पर दय स्टांप ड्यूटी इस अवधि के बाद जारी होने वाले पट्टे दय टाइम ड्यूटी से अधिक नहीं होगी , रियायत का लाभ पंजीयन के समक्ष पंजीयन रेफरेंस के लिए लंबित कलेक्टर मुद्रांक या अन्य न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन लंबित मामलों पर भी मिल सकेगा , लेकिन नियम अनुसार भुगतान की जा चुकी स्टांप ड्यूटी का रिफंड नहीं होगा ।


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