जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पहल करते हुए पट्टों पर स्टांप ड्यूटी में छूट की अवधि को बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय और राजकीय उपक्रमों द्वारा आवंटित या बेची गई भूमि के पट्टे और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के तहत स्थानीय निकाय एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा नियमन के बाद जारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ अब 1 जून से 31 जुलाई 2019 तक कर दिया है. जिसके तहत लोगों का इस अवधि तक इस छूट का लाभ मिल सकेगा.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में यह निर्णय लिया है. ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्टांप ड्यूटी में रियायत का लाभ मिल सके. इस अधिसूचना के अनुसार रियायत की अवधि के दौरान जारी पट्टों पर देय स्टाम्प ड्यूटी, इस अवधि के बाद जारी होने वाले पट्टों पर देय स्टाम्प ड्यूटी से अधिक नहीं होगी.
साथ ही रियायत की अवधि के बाद निष्पादित पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी प्रतिफल की राशि के 50 प्रतिशत या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत दोनों में से जो भी अधिक हो, से ज्यादा नहीं होगी. वहीं रियायत का लाभ उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन या रेफरेन्स के लिए लंबित तथा कलेक्टर (मुद्रांक) या अन्य न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन लंबित मामलों पर भी मिल सकेगा, लेकिन नियमानुसार भुगतान की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा.