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जयपुर शहर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा को मिला नोटिस

जयपुर शहर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा को जिला निर्वाचन विभाग ने नोटिस जारी किया है. प्रिंटिंग प्रेस की ओर से मुद्रित पंपलेट में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की पालना नहीं करने के मामले में यह कार्रवाई हुई है.

जयपुर निर्वाचन विभाग और लोकसभा प्रत्याशी रामचरण
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Published : Apr 15, 2019, 11:30 PM IST

जयपुर. जिला निर्वाचन विभाग ने भाजपा प्रत्याशी और जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा को नोटिस जारी किया है. प्रिंटिंग प्रेस की ओर से मुद्रित पंपलेट में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) की पालना नहीं करने पर यह नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में बताया गया है कि पंपलेट में मेसर्स डायमंड प्रिंटिंग प्रेस जयपुर द्वारा मुद्रित किया हुआ है और यह सेंट्रल पार्क में बांटा जा रहा था.

भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा को नोटिस

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के अनुसार प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट में मुद्रक का केवल नाम अंकित है. प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट में प्रकाशक का नाम और पता भी अंकित नहीं है. इसके अलावा मुद्रक की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क (2) के अनुसार प्रकाशक की घोषणा परिशिष्ट क, मुद्रक की सूचना परिशिष्ट ख, बिल की प्रति एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट जयपुर को 3 दिन में प्रस्तुत की जानी थी और वह भी प्राप्त नहीं हुई है.

जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह ने बताया कि कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) का उल्लंघन करता है तो उसे जेल भी हो सकती है. साथ ही सजा को 6 महीने तक बढ़ाया भी जा सकता है. इसमें आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, जिसे 2 हजार तक बढ़ाया जा सकता है. उल्लंघन पर दोनों सजाओं का भी प्रावधान है.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में रामचरण बोहरा से स्पष्टीकरण भी मांगा है. यह भी कहा है कि यदि स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. नोटिस में पंपलेट भी संलग्न कर कर भेजा गया.

जयपुर. जिला निर्वाचन विभाग ने भाजपा प्रत्याशी और जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा को नोटिस जारी किया है. प्रिंटिंग प्रेस की ओर से मुद्रित पंपलेट में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) की पालना नहीं करने पर यह नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में बताया गया है कि पंपलेट में मेसर्स डायमंड प्रिंटिंग प्रेस जयपुर द्वारा मुद्रित किया हुआ है और यह सेंट्रल पार्क में बांटा जा रहा था.

भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा को नोटिस

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के अनुसार प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट में मुद्रक का केवल नाम अंकित है. प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट में प्रकाशक का नाम और पता भी अंकित नहीं है. इसके अलावा मुद्रक की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क (2) के अनुसार प्रकाशक की घोषणा परिशिष्ट क, मुद्रक की सूचना परिशिष्ट ख, बिल की प्रति एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट जयपुर को 3 दिन में प्रस्तुत की जानी थी और वह भी प्राप्त नहीं हुई है.

जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह ने बताया कि कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) का उल्लंघन करता है तो उसे जेल भी हो सकती है. साथ ही सजा को 6 महीने तक बढ़ाया भी जा सकता है. इसमें आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, जिसे 2 हजार तक बढ़ाया जा सकता है. उल्लंघन पर दोनों सजाओं का भी प्रावधान है.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में रामचरण बोहरा से स्पष्टीकरण भी मांगा है. यह भी कहा है कि यदि स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. नोटिस में पंपलेट भी संलग्न कर कर भेजा गया.

Intro:जयपुर। जिला निर्वाचन विभाग ने भाजपा प्रत्याशी एवं जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा को नोटिस जारी किया है। प्रिंटिंग प्रेस की ओर से मुद्रित पंपलेट में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) की पालना नहीं करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बताया गया है कि पंपलेट में मैसर्स डायमंड प्रिंटिंग प्रेस जयपुर द्वारा मुद्रित किया हुआ है और यह सेंट्रल पार्क में बांटा जा रहा था।


Body:लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट में मुद्रक का केवल नाम अंकित है पूर्ण पता अंकित नही है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट में प्रकाशक का नाम व पता भी अंकित नहीं है। इसके अलावा मुद्रक की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क (2) के अनुसार प्रकाशक की घोषणा परिशिष्ट क, मुद्रक की सूचना परिशिष्ट ख, बिल की प्रति एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट जयपुर को 3 दिन में प्रस्तुत की जानी थी और वह भी प्राप्त नहीं हुई है।


Conclusion:जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह ने बताया कि कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क का उल्लंघन करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। साथ ही सजा को 6 महीने तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें आर्थिक दंड का भी प्रावधान है जिसे 2 हजार तक बढ़ाया जा सकता है। उल्लंघन पर दोनों सजाओ का भी प्रावधान है
जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में रामचरण बौहरा से स्पष्टीकरण भी मांगा है और यह भी कहा है कि यदि स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में पंपलेट भी संलग्न कर कर भेजा गया।
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