गोल्ड सुख प्रकरण में ईडी कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान, आरोपियों को समन से किया तलब - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज
ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने गोल्ड सुख (ED court took cognizance) प्रकरण में प्रसंज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन से तलब किया है.
जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने निवेश के बदले भारी रिटर्न देने के नाम पर 215 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ी गोल्ड सुख कंपनी के मामले में प्रसंज्ञान लिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी महेन्द्र कुमार निर्वाण, महेन्द्र प्रताप सिंह, बबलू शर्मा, सरोज कंवर, नीतू निर्वाण, थान सिंह, प्रकाश लता चौहान, जगदीश शर्मा, रामेश्वर शर्मा और नौरतमल शर्मा सहित मैसर्स गोल्ड सुख ट्रेड इंडिया लि.व मैसर्स गोल्ड सुख कॉर्पोरेशन लि. के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत समन से तलब किया है.
मामले के अनुसार गोल्ड सुख और इसके निदेशकों सहित अन्य लोगों के खिलाफ निवेश के बदले भारी रिटर्न देने के नाम पर ठगी करने को लेकर मामला दर्ज हुआ था. जिसमें पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र पेश किया था. कंपनी की स्कीमें अव्यवहारिक और काल्पनिक थी. पीएमएलए अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों से सृजित फंड से आरोपियों की ओर से अचल संपत्तियां अर्जित करना पाया गया.
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ऐसे में उन्हें अंतरिम रूप से कुर्क किया गया. कंपनी के निदेशकों का उद्देश्य आरंभ से ही धोखाधडी का था और इसके लिए उन्होंने लोकलुभावन स्कीमों में निवेश का लालच दिया, जबकि वास्तव में इतना ऊंचा रिटर्न संभव ही नहीं था. कंपनी के निदेशकों ने अपने परिजनों और मित्रों को सदस्य बनाकर ऊपरी क्रम में रखा और जनता से एकत्र फंड को डायवर्ट किया. ऐसे में उनके खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत प्रसंज्ञान लिया है.