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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का आपहरण करके दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Dungarpur POCSO court,  POCSO court sentenced
अभियुक्त को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 30, 2023, 8:09 PM IST

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी फूफा को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी फूफा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.67 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

डूंगरपुर जिले के पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की एक पिता ने 13 जनवरी 2022 को थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि वह और उसकी पत्नी गुजरात में मजदूरी करते हैं. वहीं, उसकी 16 वर्षीय बेटी अपनी दादी के साथ घर पर रहती है. रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 2 जनवरी 2022 को आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया. आरोपी नाबालिग का फूफा लगता है. पुलिस ने शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की जांच में जुट गई.

पढ़ेंः Rajasthan : कोटड़ी में नाबालिग की गैंगरेप व हत्या मामले में पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में 473 पेज का चालान पेश, अब 8 सितंबर को होगी सुनवाई

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में परिवार सहित गवाह मुकरे, पीड़िता के बयान पर आरोपी को 20 साल का कारावास

पुलिस ने जांच करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया. इस दौरान नाबालिग ने आरोपी पर अपरहण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया. नाबालिक के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में अनुसंधान पूर्ण करते हुए पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर में चालान पेश किया . कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.67 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी फूफा को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी फूफा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.67 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

डूंगरपुर जिले के पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की एक पिता ने 13 जनवरी 2022 को थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि वह और उसकी पत्नी गुजरात में मजदूरी करते हैं. वहीं, उसकी 16 वर्षीय बेटी अपनी दादी के साथ घर पर रहती है. रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 2 जनवरी 2022 को आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया. आरोपी नाबालिग का फूफा लगता है. पुलिस ने शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की जांच में जुट गई.

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पुलिस ने जांच करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया. इस दौरान नाबालिग ने आरोपी पर अपरहण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया. नाबालिक के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में अनुसंधान पूर्ण करते हुए पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर में चालान पेश किया . कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.67 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

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