ETV Bharat / state

जयपुर में गांजा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 3 साल के कठोर कारावास की सजा

एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ रखने वाले अभियुक्त शाहरुख को 3 साल की कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर सत्र न्यायालय
author img

By

Published : May 25, 2019, 10:42 PM IST

जयपुर. शहर की एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ रखने वाले अभियुक्त शाहरुख को 3 साल की कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को 3 माह अतिरिक्त जेल की सजा का काटने का आदेश दिया है.

अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान भियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि गलता गेट थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति चार दरवाजा के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है. उसके कब्जे में मादक पदार्थ है.

इस पर पुलिस ने 24 अप्रैल 2017 को दबिश देकर अभियुक्त को रोका और उसकी तलाशी ली. तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से डेढ़ किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले में दोनों पक्षो की सुनवाई के बाद आरोपी के दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ 15 हजा रुपए जुर्माना लगाया है.

जयपुर. शहर की एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ रखने वाले अभियुक्त शाहरुख को 3 साल की कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को 3 माह अतिरिक्त जेल की सजा का काटने का आदेश दिया है.

अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान भियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि गलता गेट थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति चार दरवाजा के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है. उसके कब्जे में मादक पदार्थ है.

इस पर पुलिस ने 24 अप्रैल 2017 को दबिश देकर अभियुक्त को रोका और उसकी तलाशी ली. तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से डेढ़ किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. मामले में दोनों पक्षो की सुनवाई के बाद आरोपी के दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ 15 हजा रुपए जुर्माना लगाया है.

Intro: जयपुर। शहर की एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ रखने वाले अभियुक्त शाहरुख को 3 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹15000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 3 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि गलता गेट थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति चार दरवाजा के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है और उसके कब्जे मैं कब्जे में मादक पदार्थ है। इस पर पुलिस ने 24 अप्रैल 2017 को दबिश देकर अभियुक्त को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से डेढ़ किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोपपत्र पेश किया।


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.