जयपुर. जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 3 ने पुरानी रंजिश के चलते रिश्ते में भाभी लगने वाली महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त शफीक मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अभियुक्त पर 22 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रितु कौशिक ने अदालत को बताया कि परिवादी हबलू खान ने 20 जून 2016 को भट्टा बस्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बहन हसीना अपने पति के साथ इंदिरा कॉलोनी में रहती है. वहां बहन के पति का ममेरा भाई शफीक भी आता-जाता है.
किसी बात के चलते कुछ दिनों पहले उसकी बहन के पति ने शफीक को घर आने से मना कर दिया. वहीं 20 जून को उसका बहनोई बाहर गया हुआ था. इतने में अभियुक्त बहन के घर आया और उसकी गला रेत कर हत्या कर दी. मौके से भागने के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया. प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.